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चुनाव प्रचार में कोविड नियमों का पालन अनिवार्य, सोशल मीडिया के विज्ञापनों और पेड न्यूज पर नजर रखने के निर्देश

निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामान्य और व्यय प्रेक्षकों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्भीक निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में आप सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हर छोटी बड़ी बात पर निगाह रखें। छोटी से छोटी शिकायत पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोविड 19 नियमों का उल्लंघन कर प्रचार करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी करें। उन्होंने पार्षद पद के उम्मीदवारों और आम जनता से अपील की है कि कोविड संकट टला नहीं है इसलिए सावधानी बरतें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की सुरक्षा का खयाल रखें। चुनाव प्रचार में बहुत भीड़ इकट्ठी न करें। मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें।

 

निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने व्यय प्रेक्षकों को निर्देश दिए कि समय-समय पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यों की भी समीक्षा करते रहें। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी जिले जहां चुनाव हैं वहां जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी पेड न्यूज पर नजर रखना है। आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया या केबल TV पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी के पूर्व प्रमाणन के बगैर जारी नहीं होगा। 

निगरानी का काम MCMC का होगा

अगर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन बिना प्री सर्टीफिकेशन के जारी हुआ है तो संबंधित उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से तत्काल नोटिस जारी करवाएं। साथ ही पेड न्यूज के मामलों पर भी निगाह रखें। उन्होंने कहा बदलते समय के साथ चुनाव प्रचार के तरीके भी बदले हैं। अब परंपरागत चुनाव प्रचार के साथ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, वाट्सप, यूट्यूब माध्यमों में भी चुनाव प्रचार होने लगे हैं,  जिसकी निगरानी का काम MCMC का है।

लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित 

निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दें कि अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन दिए जाने वाले व्यय लेखा में आमसभा, रैली आदि के साथ-साथ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर दिए गए विज्ञापन या प्रोमोशन में हुए खर्च का ब्यौरा है या नहीं। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। अत इस बात पर भी विशेष निगरानी रखें।

शिकायतों के निवारण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना

किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए कहें। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर की रात तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रेक्षक अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर भी निगाह रखें। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान शिकायतों के निवारण के लिए आयोग और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ताकि आम जनता निर्भीक होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके।

हर मतदान केंद्र पर मौजूद रहेगा स्वास्थ्य विभाग का अमला

निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए 20 दिसंबर को मतदान दिवस के दिन सभी मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद रहेगा। उन्होंने सभी नगरीय निकाय जहां चुनाव संपन्नन्न होने है वहां के नागरिकों से  अपील की है कि मतदान के पहले सर्दी खांसी बुखार कमजोरी या कोई भी लक्षण होने पर अपनी जांच जरूर करवाएं। उन्होंने सामान्य प्रेक्षकों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र का सतत भ्रमण करते रहें। मतदान दलों की ट्रेनिंग ,कमीशनिंग,मतदान सामग्री वितरण की समीक्षा करते रहें। समीक्षा बैठक में सचिव रिमिजुइस एक्का, बेमेतरा के सामान्य प्रेक्षक पी दयानंद, भिलाई चरोदा के सामान्य प्रेक्षक अवनीश शरण, राजनांदगांव के सामान्य प्रेक्षक सत्यनारायण राठौर, आयोग के उप सचिव दीपक कुमार अग्रवाल और डॉ. संतोष कुमार देवांगन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

बेमेतरा जिला कार्यालय में निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा नगर पंचायत मारो में आम निर्वाचन और थानखम्हरिया, नगर पालिका परिषद बेमेतरा में उप निर्वाचन 2021 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत जिला कार्यालय बेमेतरा के अधीक्षक कक्ष क्रमांक 04 में जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम फोन नंबर 07824-222103 स्थिापित किया गया है, जिसके प्रभारी अधीक्षक पवन सिंह परमार को नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम में निर्वाचक संबंधित जानकारी और शिकायत की जा सकती है।

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