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झारखंड से छत्तीसगढ़ ला रहे 120 बोरी अवैध धान जब्त, स्थानांतरण-भारमुक्ति पर लगा प्रतिबंध

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के किसानों से एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर किसानों द्वारा सुगमतापूर्वक धान विक्रय के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां धान खरीदी के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री भगत ने राज्य की सीमाओं पर चैक-पोस्ट लगाकर अवैध धान के परिवहन पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। 

झारखंड से जशपुर जिले की सीमा से छत्तीसगढ़ ला रहे 120 बोरी अवैध धान को जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में संयुक्त दल द्वारा परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निर्देश पर प्रदेश में अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए सभी सीमावर्ती चैक-पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा कच्चे रास्तों और पगडंडियों पर भी नजर रखी जा रही है। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों, बिचौलियों, कोचियों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। अवैध धान के आवागमन पर रोक लगाने के लिए गोदामों का भौतिक सत्यापन करने समेत छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। 

स्थानांतरण-भारमुक्ति पर लगा प्रतिबंध

नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 की अधिसूचना 27 नवंबर से लागू कर दी गई है। अधिसूचना के बाद किसी भी प्रकार के स्थानांतरण और पूर्व में हुए स्थानांतरण के बाद भारमुक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज शासन के समस्त विभागों को पत्र लिखकर इसका पालन  करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। 

निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद फैसला

ये आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणामों की घोषणा तिथि तक लागू रहेगी। ऐसे में शासन के समस्त विभाग और संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे शासकीय कर्मी आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप ही कार्य करेंगे। पत्र में आगे कहा गया है कि अगर आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी विषय पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

उप निर्वाचन की प्रक्रिया होगी खत्म 

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन 2021 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के 15 नगरीय निकायों नगर पंचायत भैरमगढ़-भोपालपटट्नम-नरहरपुर-मारो-प्रेमनगर-कोंटा, नगर निगम बिरगांव-भिलाई-भिलाई चरौदा- रिसाली, नगर पालिका परिषद जामुल-खैरागढ़- बैकुण्ठपुर-शिवपुरचरचा-सारंगढ़ में आम निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी तरह नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 के लिए 13 नगरीय क्षेत्रों नगर पंचायत देवकर-बसना-कुरूद-मगरलोड-उतई, नगर पालिका परिषद थानखम्हरिया-बेमेतरा-गोबरा नवापारा-कोण्डगांव-बड़े बचेली, नगर निगम राजनांदगांव-बिलासपुर और रायगढ़ में उप निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी।

23 दिसंबर को की जाएगी परिणामों की घोषणा 

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 नवंबर 2021 को संबंधित नगरीय निकायों में निर्वाचन सूचना का प्रकाशन, सीटों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों के सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। नाम-निर्देशन पत्र 27 नवंबर से 3 दिसंबर के दोपहर तीन बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों के जांच का काम 4 दिसंबर को किया जाएगा और नाम वापसी की आखिरी तिथि 6 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। 6 दिसंबर को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और निर्वाचन चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा 23 दिसंबर को की जाएगी।


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