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दिवाली, छठ और गुरूपर्व पर पटाखों को फोड़ने के समय सीमा निर्धारित, सिर्फ इतना मिलेगा टाइम

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों का राज्य में संबंधितों को शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक और मध्यम श्रेणी हो, वहां सिर्फ हरित पटाखे ही विक्रय या उपयोग किए जाए। 

दीपावली, छठ, गुरूपर्व और नया वर्ष-क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी दो घंटे ही निर्धारित की गई है। साथ ही अपर मुख्य सचिव आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य में सभी जिला कलेक्टर्स -पुलिस अधीक्षकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सहित कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा निर्धारित

जारी निर्देश के तहत ऐसे शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक और नए साल और क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। 

ऑनलाइन वेबसाइडों से बिक्री प्रतिबंधित

सिर्फ उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के अंदर हो। सीरीज पटाखे या लड़ियों की बिक्री, उपयोग-निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन मतलब ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।

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