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प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अनियमितता, उप सरपंच के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

जैबेल ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितता को देखते हुए उप सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई के निर्देश जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने दिए हैं। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास स्वीकृति और मनरेगा मजदूरी भुगतान में की गई अनियमितता के संबंध में शिकायत की गई थी। 


शिकायत की जांच के लिए  गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर भकचंद बघेल को आवास निर्माण के लिए प्रदान की गई। राशि 1 लाख 30 हजार रुपए और मनरेगा मजदूरी भुगतान 16 हजार 696 कुल 1 लाख 46 हजार 690 रुपए  वसूल कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने और वास्तविक हितग्राही भकचंद भारती को इस योजना का लाभ प्रदान करने कहा गया है। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, विकासखंड समन्वयक और तकनीकी सहायक की देख-रेख में आवास को पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 

आवास को पूरा कराने के निर्देश 

राधा बघेल को आवास निर्माण के लिए प्राप्त राशि रूपये 1 लाख 30 हजार रुपए और मनरेगा मजदूरी भुगतान की राशि 16 हजार 720 रुपए कुल 1 लाख 46 हजार 720 रुपए की वसूली कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने को कहा है। साथ ही वास्तविक हितग्राही राधाबती कश्यप पति बुदरू कश्यप को इस योजना का लाभ प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, विकासखंड समन्वयक और तकनीकी सहायक की देख-रेख में आवास को पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई

इन दोनों प्रकरण में यह पाया गया कि भकचंद बघेल  ने तात्कालीन पंच और वर्तमान उपसरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से आवास स्वीकृत कराया गया है। इसी तरह राधा नाम स्पष्ट होने के बावजूद इसका लाभ अपनी पत्नी राधा बघेल को दिलाया गया है, जो कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे में भकचंद बघेल को उप सरपंच पद से अलग कर पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई के लिए बस्तर SDM को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। 

मजदूरों को भुगतान करने के निर्देश

वित्तीय वर्ष 2017-18 में लाभान्वित हितग्राही सोनामनि देवांगन आवास निर्माण काम में कार्य नहीं करने वाले लोगों को राशि 17 हजार 544 रूपए मनरेगा से मजदूरी का भुगतान किया जाना सही पाया गया है, जिसकी संबंधितों से वसूली कर वास्तविक रूप से कार्य किए मजदूरों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।

काम कराए जाने की शिकायत की जांच 

इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा जनपद पंचायत बकावंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जैबेल और जैबेल-02 के ग्रामीणों से मिली शिकायत की जांच के लिए जिला स्तरीय टीम गठित कर शिकायत की जांच करवाई गई। गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण कर जांच की गई, जिसमें मनरेगा योजनांतर्गत किए गए आवर्ती चराई विकास कार्य और पशु अवरोध खेती निर्माण कार्य और गोबर खाद संग्रहण कार्य में कम आयु के श्रमिकों को कार्य कराए जाने की शिकायत की जांच की गई। 

जुर्माना की राशि

दल द्वारा शिकायतों के सही पाए जाने के बाद सीईओ जिला पंचायत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावंड को सभी संबंधितों से अनियमितता की राशि वसूल करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम सचिव को हटा दिया गया और जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी को 200 रूपए जुर्माना की राशि जिला पंचायत के मनरेगा खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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