परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार बसों के परमिट संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन और सरलीकरण करते हुए विभागीय वेबसाइट parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लोगों को कार्यालय आना नहीं पड़ेगा और अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं बढ़ने से कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सकेगा।
बस परमिट संबंधी आवेदन लोगों द्वारा ऑनलाइन किसी भी समय किया जा सकता है, जिससे समय की बचत भी होगी। अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन 24 अगस्त से सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित की गई प्रक्रिया से नवीन अनुज्ञापत्र के आवेदकगण कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के बजाय सीधे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से कार्यालय-आने-जाने से बचत होगी।
दस्तावेज आवेदक को करने होंगे स्व-प्रमाणित
बसों के परमिट के लिए आवेदन करते समय संबंधित मार्ग और वाहन का कर प्रमाण पत्र, मार्ग का नक्शा-दूरी प्रमाण पत्र, वाहन स्वामी द्वारा धारित अनुज्ञापत्रों और वाहनों की जानकारी, वाहन स्पेयर में होने का शपथ पत्र, जीपीएस सर्टिफिकेट और स्पीड लिमिट डिवाइस सर्टिफिकेट दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा विभागीय वेबसाइट में दी गई है। आवेदन के बाद आवेदक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट गेट-वे के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। सभी दस्तावेज आवेदक को स्व-प्रमाणित करने होंगे।
अनुज्ञापत्र के ऑनलाइन आवेदन
बसों से संबंधित नवीन मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र के ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रोसेस भी निर्धारित की गई है। आवेदक को इसमें आवेदन करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा। ऑनलाइन सर्विस में व्हीकल रिलेटेड सर्विस चुनकर अंदर सर्विस में परमिट लिमिटेड सर्विस में गाड़ी नंबर और चेचीस नंबर डालना होगा। इस प्रोसेस के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट होगा। फिर एप्लाई फ्रेस परमिट विंडो खुलेगा, जिसमें परमिट डिटेल भरना होगा।
इस तरह करवाएं रूट एंट्री
संबंधित संभाग के चेक बॉक्स को सलेक्ट करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा वेबसाइट पर मौजूद रूट का चयन करके समयचक्र डाला जा सकेगा। वेबसाइट पर अगर रूट एंट्री नहीं है तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, नवा रायपुर के कार्यालय में आवेदन करके या atc.cg@gov.in में ई-मेल करके रूट एंट्री करवाया जा सकता है।