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शादी में भीड़ जुटाने पर जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, मैरिज हॉल सील


वैवाहिक कार्यक्रम में 1 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाकर कोरोना नियमों के उल्लघंन पर कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए मैरिज हॉल को सील कर दिया है। साथ ही मैरिज हॉल संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर 9 लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।





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SDM और इंसीडेंट कमांडर प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसर 4 जुलाई को रिंग रोड़ में ट्रांसपोर्ट नगर अंबिकापुर स्थित चैरसिया मैरिज गार्डन में 2 जुलाई 2021 शुक्रवार को संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम की जांच की गई। जांच में पता चला कि करीब 1 हजार लोगों को एकत्रित कर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया।





वर-वधु के पिता पर लगाया जुर्माना





SDM ने बताया कि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकत संख्या 50 निर्धारित की गई है। जबकि इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन के नियम के उल्लघंन के कारण चैरसिया मैरिज गार्डन के संचालक विरेंद्र चैरसिया के खिलाफ 4 लाख 75 हजार और शादी कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार और वधु के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रूपए अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड का भुगतान नगर निगम कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।





मैरिज हॉल संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर ठोस कार्रवाई





बता दें कि जिला प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम और निगरानी को लेकर शुरू से ही सक्त कदम उठाया है। इसी कड़ी में रविवार को नियम को ताक में रख वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति से ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर मैरिज हॉल संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर ठोस कार्रवाई की गई है।





डेल्टा + ने बढ़ाई लोगों की चिंता





बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन फिर भी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसी में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर जिला और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के बीच ही कोरोना के डेल्टा + वैरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिला कलेक्टर्स के निर्देश पर लगातार जिलों में चालानी और सीलबंदी की कार्रवाई की जा रही है।


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