रेत के अवैध खनन के मामले में बिहार सरकार 2 IPS अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका और राकेश दुबे सहित 17 पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि इसमें औरंगाबाद और भोजपुर के तत्कालीन SP, डेहरी के SDO सुनील कुमार सिंह, 4 SDOP, 3 अंचलाधिकारी, 6 खनन पदाधिकारी और 1 मोटरयान निरीक्षक शामिल हैं। गृह विभाग ने अपने आदेश में भोजपुर के तत्कालीन SP राकेश दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन SP सुधीर कुमार पोरिका की अवैध रेत खनन और ढुलाई में शामिल रहने का आरोप लगाया है। इन दोनों अफसरों पर रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें संलिप्त लोगों को मदद पहुंचाने से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।
वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट के बाद DGP की अनुशंसा पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। निलंबन अवधि में दोनों SP का मुख्यालय पटना रेंज के IG का कार्यालय होगा। विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश अलग से जारी किया जाएगा। दोनों SP सहित सभी 17 पदाधिकारियों को निलंबन अवधि में सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। औरंगाबाद सदर के तत्कालीन SDOP अनूप कुमार, भोजपुर के पंकज कुमार रावत, पाली के तनवीर अहमद और डेहरी के संजय कुमार को राज्य के सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही और सरकारी आदेश की अवहेलना के आरोप में निलंबित किया गया है।
इन अधिकारियों की दूसरी जगह लगाई गई ड्यूटी
जानकारी के मुताबिक इन सभी अफसरों को आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट के आधार पर पहले ही पद से हटा दिया गया था। अब मंगलवार को निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बिहटा के CO विजय कुमार सिंह और बिक्रम के CO वकील प्रसाद सिंह को उनके पद से हटाते हुए उनकी सेवा उनके पैतृक विभाग क्रमश सहकारिता विभाग और योजना विकास विभाग में वापस कर दी गई है।
शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी
वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्कूल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर एक कर्मचारी सहित 3 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी नोटिस में कहा है कि 26 जुलाई 2021 सहायक परियोजना के अधिकारी के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी सरिता टोप्पो, व्यायाम शिक्षक एलबी माला रोशलीन लकड़ा, सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी सरिता गुप्ता और सहायक ग्रेड-02 परमेश्वर राजवाड़े अनुपस्थित पाए गए।
जवाब नहीं देने पर वेतन रोकने की होगी कार्रवाई
संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित और कर्तव्य विमुख्ता अनुशासनहीनता के श्रेणी के तहत आता है और यह कृत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उप नियम 3 और उपनियम 7 के सर्वथा प्रतिकूल है। अनुपस्थितों को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि अनाधिकृत अनुपस्थित पर अनुपस्थित दिन का अवैतनिक स्वीकृत किया जाकर जांच के बाद आगामी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से क्यों न रोक दी जाए।