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चिटफंड कंपनी में आपके भी फंसे हैं रुपये, तो वापसी के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन

रायपुर।  चिटफंड कम्पनियों में निवेशकों के फंसे रुपये की वापसी के लिए सरकारी पहल शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे हैं।  रुपये वापसी के लिए छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ भी निरंतर प्रयासरत है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुंभकार के संयोजन में 2015 से लगातार ज्ञापन सौंपकर धरना-आंदोलन किया है।



वादा निभा रहे हैं प्रदेश के मुखिया

 संघ के प्रदेश महासचिव नंदकुमार निषाद ने बताया कि भाजपा शासन काल में धरना आंदोलन हुआ। तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष (वर्तमान मुख्यमंत्री) भूपेश बघेल ने धरना स्थल पर उपस्थित होकर मांगों का पुरजोर समर्थन भी किया था। भूपेश बघेल की सरकार ने अभिकर्ताओ पर हुए एफआईआर वापस लिया। और चिटफंड कम्पनियों में फंसे निवेशकों की धन वापसी के लिए 02 अगस्त से 06 अगस्त 2021 तक जिला कार्यालय में निवेशकों से आवेदन जमा कराया जा रहा है। गृह विभाग और सामान्य प्रशासन  विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

महासमुन्द कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छ. ग. अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ महासमुन्द ने  बैठक कर  कलेक्टर महासमुन्द को चिटफंड कंपनी में फंसे निवेशकों को धन वापसी के लिए आवेदन जमा कराने व्यवस्था करने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि 28 जुलाई को गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से छ ग के सभी जिला कलेक्टर को पत्र भेजा गया है। जिसमें 02अगस्त से 06 अगस्त 2021 तक सभी चिटफंड कम्पनी के निवेशक  धन वापसी के लिए अपने जिला कार्यलय में आवेदन जमा करेंगे। जिसके लिए आवेदन का प्रारूप भी जारी किया गया है। 

समुचित प्रचार-प्रसार भी नहीं किया

आवेदन जमा करने के लिए केवल पांच दिन का समय दिया गया है। इसका समुचित प्रचार-प्रसार भी नहीं किया गया है। इसलिए छ ग अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के पदाधिकारी चिंतित हैं। उन्होंने कलेक्टर से आदेश की जानकारी ली।  जिससे सभी निवेशक अपने धन वापसी के लिए आवेदन जमा कर सकें। महासमुन्द जिला अध्यक्ष गणेश राम साहू, ब्लाक अध्यक्ष राम लाल साहू के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारी ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे।

धन वापसी के लिए एसडीएम बनाए गए नोडल अधिकारी

महासमुन्द कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश पर चिटफंड कम्पनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य, निवेशकों के धन की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को नोडल अधिकारी अधिकृत किया गया है। इनमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) सरायपाली सुश्री नम्रता जैन (आई.ए.एस.), महासमुन्द के एसडीएम  भागवत जायसवाल, बागबाहरा से  एसडीएम राकेश कुमार गोलछा और पिथौरा एसडीएम बी.एस. मरकाम शामिल हैं। 




जारी आदेश में सभी को समय-सीमा में कार्य संपादन करने कहा गया है। संबंधित एसडीएम छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में चिटफंड कम्पनियों में निवेश करने वाले जनसामान्य, निवेशकों के धन की वापसी हेतु आवेदन पत्र लेंगे।जिले के ऐसे जनसामान्य एवं निवेशक जिन्होंने चिटफंड कम्पनियों में धन निवेश किया है। वे संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में पूरा ब्यौरा भरकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

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