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सरकार का बड़ा फैसला, वैधता खत्म हो चुके प्रमाण पत्र भी होंगे आजीवन वैध

छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो चुकी हैं। वे सभी प्रमाण पत्र भी आजीवन वैध माने जाएंगे। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसे लेकर  आदेश जारी किया गया है।



गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में साल 2011 की मार्गदर्शिका में एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अधिकतम 7 सालों तक के लिए निर्धारित थी, जिसे अब शिक्षा विभाग ने विलोपित कर दिया है।


सूचना का अधिकार अधिनियम 


मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाने के लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल के सॉफ्टवेयर तैयार हो जाने से  आवेदक जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपील के आवदेन के साथ अधिनियम के तहत वांछित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा।


ऑनलाइन वेबपोर्टल का सॉफ्टवेयर तैयार 


मुख्य राज्य सूचना आयुक्त  एम. के. राउत ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सभी विभाग सहित कुछ राज्यों के द्वारा वेबपोर्टल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वेबपोर्टल के सॉफ्टवेयर तैयार हो जाने से आवेदक जनसूचना अधिकारी-प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपील के आवदेन के साथ अधिनियम के तहत वांछित शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकेगें। इससे समय और अनावश्यक व्यय से बचा जा सकेगा।


वेबपार्टल निर्माण की मांग


माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 360-2021 किशन चंद बनाम भारत संघ और छत्तीसगढ़ शासन के साथ ही राज्य सूचना आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। इस याचिका में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने के लिए वेबपार्टल निर्माण की मांग की गई है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1040-2019 प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ और अन्य में छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए वेबपार्टल निर्माण की मांग की गई है।


ऑनलाइन वेबपोर्टल का निर्माण


कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) मंत्रालय को उल्लेखित पोर्टल बनाने के संबंध में निर्देश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग को दिए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाने के लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल का निर्माण किया जा रहा है।

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