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राशन वितरण में अनियमितता के बाद राशन दुकान को किया गया निलंबित


छतीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 69 माधवराव सप्रे वार्ड के शासकीय उचित मूल्य दुकान रिद्धि-सिद्धि प्राथमिक उपभोक्ता भंडार की जांच की गई। उपभोक्ताओं के राशनकार्ड वितरण की अनियमितता की शिकायत की जांच अलग से की जा रही है, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।





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उन्होंने बताया कि खाद्य निरीक्षक रायपुर द्वारा प्रस्तुत अंतरिम जांच प्रतिवेदन अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड क्रमांक 69 रिद्धि-सिद्धि प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडर माधवराव सप्रे वार्ड रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है।





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इस प्रकार उल्लंघन पाए जाने पर दुकान ID क्रमांक 441001180 को निलंबित कर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से जय मां खल्लारी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार दुकान ID कमांक 441001035 में संलग्न किया गया है। जय मां खल्लारी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार रायपुर द्वारा वार्ड क्रमांक 69 में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलकर हितग्राहियों को नियमानुसार राशन सामग्री का समुचित रूप से वितरण किया जाएगा।





बेमेतरा के रांका का पटवारी निलंबित





बेमेतरा जिले के बेरला तहसील के अन्तर्गत पटवारी हल्का नंबर 19 रांका गांव के पटवारी शंकर लाल नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ एक किसान से ऋण पुस्तिका बनने के लिए नगद राशि की मांग करने की शिकायत प्राप्त होने पर SDM बेरला द्वारा संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला द्वारा संबंधित पटवारी को शो-काज नोटिश जारी किया गया था। पटवारी नेताम द्वारा निर्धारित तिथि तक अपने पक्ष मे कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।





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निलंबन अवधि में नेताम का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेरला नियत किया गया है। इस दौरान उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। कलेक्टर भोसकर विलास संदीपान ने कहा है कि अगर कोई शासकीय कर्मचारी-अधिकारी किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों के काम करने में हीलाहवाला करता है और राशि की मांग करता है तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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