बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, ब्रास बैंड और बैंड पार्टी के उपयोग के लिए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार धुमाल या ब्रास बैण्ड और बैण्ड पार्टी बजाने वालों की संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धुमाल या ब्रास बैण्ड और बैण्ड पार्टी में सिर्फ बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी।
सामाजिक कार्यक्रमों में DJ बजाने पर होगी जब्ती की कार्रवाई , घर वाले पर लगेगा जुर्माना
साउण्ड बॉक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। धुमाल या ब्रास बैण्ड और बैण्ड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम रात 10 बजे तक के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाया जाएगा उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जारी समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। धुमाल या ब्रास बैण्ड और बैण्ड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर या 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
धुमाल या ब्रास बैण्ड और बैण्ड पार्टी बजाते समय एन.टी.ए. और शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। अगर इन शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी धुमाल या ब्रास बैण्ड और बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 और अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।