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कोरोना डायलर ट्यून को लेकर HC ने की टिप्पणी, कहा- 'परेशान करने वाला'


दिल्ली हाईकोर्ट ने टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली कोरोना डायलर ट्यून की आलोचना की है। HC ने लोगों से टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली केंद्र सरकार की डायलर ट्यून की आलोचना करते हुए कहा कि 'हमें नहीं पता कितने दिनों से यह परेशान करने वाला संदेश बज रहा है और लोगों से टीका लगवाने को कह रहा है जबकि पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं है।





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नया सोचने की जरुरत





न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि 'लोग जब कॉल करते हैं तो, हमें नहीं पता कि आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश सुना रहे हैं कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए, जबकि आपके (केंद्र सरकार) पास पर्याप्त टीका नहीं है।' हाईकोर्ट ने कहा कि 'आप लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि टीका लगवाएं। कौन लगवाएगा टीका, जबकि टीका ही नहीं है। इस संदेश का मतलब क्या है।' सरकार को इन बातों में 'नया सोचने' की जरुरत है।





हाईकोर्ट ने की टिप्पणी





वहीं टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि 'आपको यह सभी को देना चाहिए। अगर आप पैसे लेने वाले हैं, तभी भी यह दें। बच्चे भी यही कह रहे हैं।' कोर्ट ने कहा कि सरकार को हमेशा एक ही संदेश बजाने की जगह अलग-अलग संदेश तैयार करने चाहिए। उसने कहा, 'जबतक यह टेप खराब ना हो जाए, आप इसे अगले 10 साल तक बजाते रहेंगे।' पीठ ने कहा कि राज्य या केंद्र की सरकारों को जमीनी स्तर पर स्थिति के हिसाब से काम करना होगा।





अलग-अलग संदेश देने की जरूरत





हाईकोर्ट ने कहा कि 'इसलिए कृपया कुछ और (डायलर संदेश) तैयार करें। जब लोग हर बार अलग-अलग (संदेश) सुनेंगे तो शायद उनकी मदद हो जाएगी।' कोर्ट ने कहा कि टीवी प्रस्तोता, निर्माताओं से लोगों को जागरुक करने के लिए कार्यक्रम बनाने, अमिताभ बच्चन जैसे लोकप्रिय लोगों से इसमें मदद करने को कहा जा सकता है।





पहले भी जताई जा चुकी है आपत्ति





बता दें कि इससे पहले लोगों ने अमिताभ बच्चन के आवाज वाली कोरोना डायलर ट्यून को लेकर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद कोरोना डायलर ट्यून को बदल दिया गया था। वहीं कोरोना डायलर ट्यून को लेकर कई लोगों ने शिकायत भी की थी।


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