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ब्रेकिंग - राज्य सरकार का फैसला, छत्तीसगढ़ में अब 18+ टीकाकरण के लिए अंत्योदय, BPL और APL के लिए बनेंगे अलग-अलग वैक्सीनेशन सेंटर


रायपुर । छत्तीसगढ़ में 18 + वालों के वैक्सीनेशन पर चल रहे केस में आज हाईकोर्ट का अन्तरिम आदेश सामने आया है। जिसमें, कोविड 19 की भयावहता को देखते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगने की संभावना है। इस स्थिति में, राज्य के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण किया जाए। यह उच्च न्यायालय का अन्तरिम आदेश है।





बता दें कि उच्च न्यायालय ने सरकार को 4 मई 2021 को निर्देश दिए थे कि राज्य शासन, 18-44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल हितग्राहियों के वैक्सीनेशन के लिए अनुपात निर्धारित करे। इस आदेश के परिपालन मे राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है।





उच्च न्यायालय ने आज प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन द्वारा गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज मानते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति शीघ्र ही इस संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करें। उसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई की जाएगी।





राज्य शासन ने इस आदेश के परिपालन में निर्णय लिया है कि अंत्योदय, बी पी एल और ए पी एल श्रेणी के इस वर्ग के आयु समूहों के लिए जिलों में अलग-अलग वैक्सीनेशन सेन्टर बनाए जाएंगे। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केन्द्रों में हितग्राहियों को निर्धारित आई.डी./दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा, जबकि एपीएल श्रेणी के निर्धारित केन्द्र में निर्धारित आई.डी., आाधार कार्ड, पेन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा, इसके लिए राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।


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