जी हां, ये मजाक नहीं, हकीकत है। केंद्र सरकार जल्द ही नौकरीपेशा (New Labor laws) वर्ग को छुट्टियों के मामले में बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकती है। आने वाले दिनों में आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही ऑफिस जाना पड़े ऐसा नियम सरकार ही लागू कर सकती है। आइये जानते है पूरा मामला
सप्ताह में चार दिन काम की मंजूरी दे सकती है सरकार
दरअसल, केंद्र सरकार (Government may offer New Labor laws) नौकरीपेशा लोगों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। सरकार जल्द ही कंपनियों को लचीलेपन के साथ सप्ताह में चार दिन काम (4 working day in week) की मंजूरी दे सकती है। लेकिन इसके लिए आपको लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। लेबर सचिव अपूर्वा चंद्रा के अनुसार, सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम जारी रहेगा। लेकिन कंपनियों को तीन शिफ्ट में काम कराने की मंजूरी दी जा सकती है।
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- 12 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में चार दिन काम करना होगा।
- इसी तरह 10 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में पांच दिन काम करना होगा।
- आठ घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में छह दिन काम करना होगा।
आगे उन्होंने कहा कि इन तीनों शिफ्ट को लेकर कर्मचारियों या कंपनियों पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। यह प्रावधान लेबर कोड का हिस्सा। बदलते वर्क कल्चर के साथ तालमेल बनाने के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों के काम का तनाव कम होगा। साथ ही इस नियम से कंपनियों को भी फायदा होगा। साथ ही स्टाफ ज्यादा सक्रिय और प्रोडक्टिव रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इन नियमों से आईटी और शेयर्ड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल वर्टिकल जैसे प्रोफाइल में काम करने वाले इस प्रैक्टिस को आसानी और तेजी से स्वीकार कर सकते हैं।
फिलहाल ये है नियम
मौजूदा समय में आठ घंटे की शिफ्ट के साथ सप्ताह में छह दिन कार्य होता है और कर्मचारियों को एक दिन (New Labor laws) की छुट्टी दी जाती है। प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा।