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11 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, आरोपी प्रिंसिपल को फांसी, तो टीचर को उम्र कैद की सजा


देश में रेप की घटना बढ़ती (incidence of rape cases in india) ही जा रही है। रोजाना देश के अलग-अलग राज्यों से दुष्कर्म की खबरें सामने आती रहती है। ताजा मामला बिहार (Bihar) की राजधानी पटना की है, जहां एक मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषी अरविंद कुमार स्कूल का प्रिंसिपल था। इस मामले में एक अन्य दोषी टीचर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने स्कूल में ही पढ़ने वाली 11 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया गया था।





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घटना का खुलासा मासूम के गर्भवती होने के बाद हुआ। घटना सितंबर 2018 की बताई जा रही है। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। आरोप भी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर पर था।





इस तरह हुआ मामले का खुलासा





बच्ची ने जब पेट दर्द की शिकायत की तो डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि वह गर्भवती है। यह देख डॉक्टर और घर वालों के होश उड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। बच्ची कक्षा पांच की छात्रा थी। इसके बाद जांच में सच सामने आया।





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पुलिस ने उस समय पता लगाया कि चेंबर में ही मुख्य आरोपी प्रिंसिपल और टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई चलती रही। पुलिस ने कई सुराग जांच के बाद पेश किए। अदालत ने दोनों आरोपियों को सबूतों के आधार पर दोषी पाया था।





जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा





इसी कड़ी में 15 फरवरी यानी सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रिंसिपल के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। जबकि एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना था। घटना को लेकर इलाके में काफी गुस्सा भी था साथ ही लोग बच्चियों को स्कूल भेजने तक से कतरा रहे थे।


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