Media24Media.com: इस राज्य में किन्नर करेंगे आरोपियों से मुकाबला, सीधी नियुक्ति के लिए आदेश जारी

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इस राज्य में किन्नर करेंगे आरोपियों से मुकाबला, सीधी नियुक्ति के लिए आदेश जारी

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बिहार राज्य में आरोपियों से मुकाबला अब किन्नर करेंगे। बता दें कि नीतीश सरकार ने बिहार में आरोपियों पर लगाम लगाने के लिए अब किन्नरों (transgender recruitment in bihar police) की पुलिस में बहाली का रास्ता साफ कर दिया है।





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बिहार सरकार के फैसले के मुताबिक अब सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों पर किन्नरों (transgender) की सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। बता दें कि इस बारे में बिहार सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को संकल्प पत्र जारी किया था। सरकार के फैसले के मुताबिक हर 500 रिक्त पुलिस पदों पर एक किन्नरों के लिए आरक्षित होगा। जहां तक किन्नरों (transgender) की बिहार पुलिस में बहाली का सवाल है तो सिपाही के पद के लिए पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किन्नर की बहाली कर सकता है।





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वहीं सब इंस्पेक्टर पद के लिए किन्नर की बहाली का अधिकार डीआईजी लेवल के अधिकारी को दिया गया है। सरकार के संकल्प पत्र के मुताबिक सिपाही और सब इंस्पेक्टर पद के लिए भविष्य में जो भी रिक्तियां निकलेंगी उनमें किन्नरों के लिए पद आरक्षित होगा।





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बिहार सरकार के संकल्प पत्र के मुताबिक सिपाही और सब इंस्पेक्टर, दोनों ही रैंक में प्रत्येक 500 पद पर एक पद किन्नर के लिए आरक्षित होगा। किन्नरों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड महिलाओं वाले होंगे। इस मामले पर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि 'किन्नर (transgender recruitment in bihar police) हमारे समाज के अभिन्न अंग है। हमारे समाज में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन्नरों को अब पुलिस में बहाली करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाया है। हम लोग बहाली करके यह हमारा मानना है कि ट्रांसजेंडर्स को भी हम समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।'


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