यातायात नियमों के पालन (Compliance with traffic rules) के लिए जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (National Road Safety Month) का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 18 जनवरी से शुरू हुआ यह अभियान एक माह का है, जो 17 फरवरी तक चलेगा। इसके पहले के सालों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। वहीं इस साल इसकी अवधि में बढ़ोतरी की गई है, ताकि जन मानस में यातायात नियमों(Road Safety New Law) के प्रति ज्यादा सजगता आ सके।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह: गाड़ी चलाते समय इन नियमों का करें पालन(Road Safety New Law)
बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस साल 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय किया है। सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आम-जन मानस को यातायात नियमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 18 जनवरी से 17 फरवरी एक माह तक अलग-अलग सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह: यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता के लिए चलाया जा रहा अभियान
18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह की इस बार की थीम 'सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा' तय की गई है। विभाग द्वारा इस थीम पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित करनी होंगी। इसमें ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य सूचना और प्रचार, पीडब्ल्यूडी सहित ट्रांसपोर्ट अथारिटी, जिला अथारिटी, स्वैच्छिक संगठनों की भी मदद ली जा सकती है।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, ई-चालान से वसूले गए 99.43 लाख रूपए
आंकड़ों के मुताबिक, पूरे भारत में साल 2015 में सड़क दुर्घटना के कुल 5 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें कुल 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सड़क दुर्घटना से जुड़े ये आंकड़े काफी गंभीर हैं, क्योंकि इनसे स्पष्ट होता है कि भारत हर साल लापरवाही के कारण अपने उपयोगी मानव संसाधन का कुछ हिस्सा खो देता है।
भारत में सड़क दुर्घटना के रोकथाम संबंधी नियमों को और कठोर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर आर्थिक दंड के प्रावधानों (जो कि 1 सितंबर से प्रभावी हुए थे) पर व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया आई और कई राज्यों ने जुर्माने की राशि को कम करने और इसमें कटौती की भी घोषणा की है।
क्या है मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019(Road Safety New Law)
यातायात नियम न्यू मोटर वाहन के अधिनियम, 2019 के मुताबिक किया गया है। इस नए Motor Vehicle Act के मुताबिक मानक से कमतर इंजन की गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सामान्यत ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर 100 रुपए का चालान काटता था, लेकिन अब यह जुर्माना 500 रुपए कर दिया गया है।
सड़क सुरक्षा यातायात नियम 2020
- नए ट्रैफिक कानून(Road Safety New Law) के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
- अगर कोई सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलता है, तो उस पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक अगर कोई नाबालिक गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं उस नाबालिक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पायेगा।
- ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वालों, ट्रैफिक जम्प करने वालों , गलत दिशा में ड्राइव करने वालों ,खतरनाक ड्राइविंग करने वालों और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो को New Traffic Rules के अनुसार भारी जुर्माना देना होगा।
मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की जरुरत(Road Safety New Law)
मोटर वाहन 1989 अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया गया है। इन संशोधनों में कई मुख्य बदलाव किए गए हैं जैसे कि अब आपको किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेजों को हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सभी दस्तावेज या ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। यह फैसला डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम में कई और संशोधन किए गए हैं। आज हम आपको इन्हीं में से कुछ मुख्य संशोधनों की जानकारी दे रहे हैं।
दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन
नए सड़क सुरक्षा नियम ट्रैफिक कानून के मुताबिक दस्तावेजों को भौतिक रूप से दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी और अगर कोई ट्रैफिक अधिकारी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है।
चालक और ट्रैफिक अधिकारी की जानकारी
चालक का व्यवहार भी Motor Vehicle Act के अंतर्गत देखा जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जाएगी।
वाहन का निरीक्षण
अगर किसी भी ड्राइवर या वाहन का निरीक्षण किया जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड भी वेब पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो उसे डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ई चालान
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ेंगे, उनसे मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अंतर्गत जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सभी ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लोगों के लिए ई चालान जारी कर दिया जाएगा।
डिजी लॉकर या एम परिवहन
डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि आपके दस्तावेजों की किसी भी प्रकार की हानि न हो सके।
ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी
नए ट्रैफिक कानून के मुताबिक वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल में स्टोर करके रखना आवश्यक है, जिससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक रूप से अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक अपने मोबाइल सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
नई ट्रैफिक नियमों के तहत फाइन दर
अपराध | पहले चालान और जुर्माना | अब चालान और जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हजार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हजार रूपये और 2 हजार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हजार रूपये तक | 10 हजार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पैसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हजार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेजों को लगाने की अधिकारियों की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियों को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | संबंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |