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ऑनलाइन सुनवाई के दौरान बिना शर्ट के दिखा व्यक्ति, कोर्ट ने लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट में एक केस की ऑनलाइन सुनवाई (online case hearing news) के दौरान वीडियो-कॉन्फ्रेंस लिंक पर एक व्यक्ति बगैर शर्ट पहने बैठा था। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कमीज पहने बिना नजर आने पर मंगलवार को नाराजगी जताई.





न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा, 'वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए सात से आठ महीने हो जाने के बावजूद इस प्रकार की चीजें हो रही हैं।' सुनवाई के दौरान स्क्रीन पर एक व्यक्ति के कमीज के बिना नजर आने पर पीठ ने कहा, 'यह सही नहीं है।'





न्यायालय में वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान इस प्रकार की अप्रिय घटना पहली बार नहीं हुई है। कोविड-19 के कारण न्यायालय वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा है।





पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना





इसी प्रकार की घटना 26 अक्टूबर को हुई थी, जब न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के सामने एक वकील बिना (online case hearing news)कमीज पहने दिखाई दिया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था, 'मुझे किसी पर सख्ती बरतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप स्क्रीन पर हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए।'





टी-शर्ट में पेश हुए थे वकील





न्यायालय में जून में डिजिटल सुनवाई के दौरान एक वकील (Behave during online case hearing) बिस्तर पर लेटे हुए और टी-शर्ट पहनकर पेश हुआ, जिस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सुनवाई की जन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'अदालत के न्यूनतम शिष्टाचार' का पालन किया जाए।





बनियान में पेश हुए थे वकील





उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमों में भाग ले रहे वकील 'पेश होने योग्य' नजर आने चाहिए और ऐसी तस्वीरें दिखाने से बचना चाहिए जो उपयुक्त नहीं हैं। इस साल अप्रैल में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई में एक वकील बनियान पहनकर पेश हुआ था, जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई थी।


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