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महिला आयोग की अध्यक्ष ने की महिला उत्पीड़न से संबंधित 21 प्रकरणों पर जन-सुनवाई, कहा- सुखद गृहस्थ के लिए आपसी सामंजस्य महत्वपूर्ण

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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (Kiranmayi Nayak President of Chhattisgarh State Women Commission) ने मंगलवार को जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन-सुनवाई की। सुनवाई में 21 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें एक प्रकरण सुनवाई के पूर्व रजामंदी होने के कारण नस्तिबद्ध किया गया। इसी तरह 8 प्रकरणों को भी रजामंदी और सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया।









अध्यक्ष नायक (Kiranmayi Nayak) ने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू और अपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आपसी सामंजस्य सुखद गृहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित सुनवाई में मुख्य रूप से महिलाओं से मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई।





इन प्रकरणों पर हुई सुनवाई





चांपा की महिला प्राध्यापक आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की थी, जिसमें अनावेदक द्वारा बार-बार शिकायत करने का उल्लेख किया गया था। इस प्रकरण से संबंधित मामला उच्च न्यायालय लंबित है।









अध्यक्ष द्वारा अनावेदक को समझाइस देने पर स्वीकारतें हुए माफी मांगी और भविष्य में शिकायत नहीं करने और न्यायालय के आदेश को स्वीकारने के लिए सहमत हुए। एक अन्य प्रकरण में महिला ने अपने पति से मानसिक प्रताड़ना की शिकायत में भरण पोषण की मांग की थी। अध्यक्ष द्वारा समझाने पर अनावेदक ने पत्नि को नियमित भरण पोषण 15 हजार रूपए हर महीने बैंक अकाउंट में भेजना स्वीकार किया।









वहीं एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की थी। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ग्राम पंचायत के विभागीय जांच का प्रकरण पाया गया। इस संबंध में जिला पंचायत CEO को जांच कर दो महीने के अंदर आयोग को सूचना देने के लिए कहा गया। जबकि अन्य दो प्रकरण में पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी पारूल माथुर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने की महिला उत्पीड़न से संबंधित 11 प्रकरणों की सुनवाई

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (Chairperson of Women Commission Kiranmayi Nayak) ने बुधवार को मुंगेली जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न (women harassment) से संबंधित 11 प्रकरणों पर जन सुनवाई की। इस दौरान पक्षकारों की सुनवाई कर 8 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया।









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महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (Kiranmayi Nayak) ने सुनवाई के दौरान जिला स्तरीय परिवार समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाओं का होना अनिवार्य बताया. साथ ही जिला परिवार समिति में महिला सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए। आयोग के समक्ष आए एक प्रकरण में आवेदिका से मारपीट और अभद्र व्यवहार को अध्यक्ष नायक ने गंभीरता से लिया और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।









मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए ये निर्देश





अध्यक्ष किरणमयी नायक ने लोरमी नगर पंचायत के तत्कालीन पार्षद द्वारा अपने सगे संबंधी को नौकरी दिलाने के प्रकरण को भी ध्यान से सुना.साथ ही दस्तावेज को देखने और परीक्षण के बाद नियुक्ति के प्रकरण की विस्तृत जांच कर दो महीने के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए।





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वहीं अध्यक्ष नायक ने बघनी भांवर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और सचिव द्वारा पद का दुरूपयोग कर आवेदिका सरपंच के बिना जानकारी के उनके डिजिटल हस्ताक्षर कर एक लाख 69 हजार राशि का भुगतान करने के मामले में सुनवाई की. साथ ही अनावेदक सचिव के स्वीकारोक्ति के बाद इस प्रकरण की गंभीरता और बढ़ जाने की बात कही। उन्होंने सरपंच के आवेदन पर विस्तृत जांच रिपोर्ट दो महीने के अंदर आयोग के सामने प्रस्तुत करने के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए।









जन सुनवाई के दौरान ये रहे उपस्थित





जन सुनवाई में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चन्द्रकार,अधिवक्ता शमीम रहमान, लोक अभियोजक मनीष चौबे, जनप्रतिनिधिगण सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।


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