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RDA ने सरचार्ज राशि जमा करने फिर बढ़ाई तिथि, अब 30 अप्रैल तक मिलेगी छूट

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रायपुर. रायपुर विकास प्राधिकरण में सरचार्ज में दी जा रही 30 से 50 प्रतिशत की छूट की अवधि को अब 17 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है. प्राधिकरण ने पिछले माह से एक अतिरिक्त कैश काऊन्टर स्थापित कर राशि जमा करने की सुविधा बढ़ाई थी. कैश कॉउन्टर में शाम 5.30 बजे तक नगद, चेक और ड्रॉफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है.


प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, उपाध्यक्ष द्वय सूर्यमणि मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, ममता रॉय, हिरेद्र देवांगन, मुकेश साहू और चन्द्रवती साहू ने जनता की बार-बार आ रही मांग को स्वीकार करते हुए बकाया राशि पर सरचार्ज की राशि के भुगतान को 30 अप्रैल 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश साहू के अनुसार आवंटितियों की सुविधा के साथ उनकी आर्थिक बचत की सुविधा के लिए यह तिथि बढ़ाई गई है. उन्होंने बताया कि आवंटिति बकाया राशि का भुगतान योजनावार निर्धारित बैंकों में ऑनलाईन भी जमा कर सकते है, परन्तु यह राशि 30 अप्रैल रात 12 बजे के पहले खाते में जमा होने पर ही सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा. बैंक खातों के संबंध में फ्लैट्स व भूखंड के आवंटन पत्र में जानकारी दी गई है. इसकी जानकारी आरडीए की वेबसाईट https://rda.cgstate.gov.in में भी देखी जा सकती है.


RDA इन लोगों को नए फ्लैट्स में 50 प्रतिशत की छूट, 31 मार्च तक मिलेगा लाभ

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रायपुर. रायपुर विकास प्राधिकरण ने अब कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा और बोरियाखुर्द की फ्लैट्स योजना और स्वतंत्र मकान की बकाया राशि के संपूर्ण राशि के भुगतान पर सरचार्ज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी है. प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ के निर्देश पर आवंटितियों को राहत देते हुए यह पहल की गई है. यह छूट 31 मार्च 2023 तक वर्तमान बकायादोरों को ही मिलेगी. जिन्होंने पहले भुगतान कर दिया है उन पर यह छूट लागू नहीं होगी.


प्रधानमंत्री आवास योजना के रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कमल विहार, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा और बोरियाखुर्द में ईड्ब्लूएस, एलआईजी (1बीएचके, 2बीएचके, 3बीएचके) और स्वतंत्र मकानों का निर्माण किया जा रहा है. इसमें आवंटन के बाद यह देखा जा रहा है कि, जिन्हें ये मकान आवंटित किया है, उनमें से कई लोग समय पर राशि जमा नहीं कर रहे हैं. इससे प्राधिकरण को निर्माण कार्य का भुगतान करने में काफी परेशानी हो रही है. साथ ही बैंको से लिए गए ऋण का ब्याज भी देना पर पड़ रहा है. 

वर्तमान में प्राधिकरण (RDA)अंतर्गत फ्लैट्स व स्वतंत्र मकानों का बकाया लगभग 200 करोड़ रुपए है। इसमें लगभग 14 करोड़ रुपए का बकाया है। बकाया संपूर्ण राशि में 50 प्रतिशत की छूट देने से न केवल प्राधिकरण की आय बढ़ेगी बल्क़ि आवंटितियों को भी इसका लाभ होगा और प्राधिकरण को बकाया राशि मिलने से निर्माण कार्यों में गति आएगी।


RDA ने रद्द की 780 करोड़ रुपए की योजना, रायपुर में नहीं बनेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन

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रायपुर. रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA ने रायपुर में 780 करोड रुपए की स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने डी-नोटिफिकेशन का प्रकाशन राजपत्र में कर दिया है। 2012 में इस योजना को स्वीकृति मिली थी, जिसमें 125 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित था।





इसमें से कुछ जमीनों का अधिग्रहण भी कर लिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं होने और प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिलने की वजह से यह प्रोजेक्ट विवादों में रहा। प्रोजेक्ट के समय आरडीए ने प्रभावितों को मुआवजे के साथ ही नियम व शर्तों के मुताबिक जमीन देने का एलान किया था, लेकिन प्रभावितों के साथ 8 से 9 साल तक वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते पीडि़त अपनी जमीनों पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य भी नहीं कर पा रहे थे। डी-नोटिफिकेशन के बाद सेज के लिए अधिग्रहित जमीनों पर वास्तविक जमीन मालिक खरीदी-बिक्री करने के साथ ही अपनी जमीनों पर मकान या अन्य निर्माण कार्य कर सकेंगे।


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