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छत्तीसगढ़ : दहेज के लिए तीन तलाक, पति के खिलाफ पहला मामला दर्ज

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 रायपुर : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक देकर छोड़ दिया. यह मामला पद्मनापुर थाना क्षेत्र का है.


दुर्ग के पद्मनापुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक देकर छोड़ दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद रईस खोखर के खिलाफ तीन तलाक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

दरअसल महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति लगातार दहेज की मांग कर रहा था. जब उसने दहेज लाने से इनकार किया, तो पति ने उसे तीन बार तलाक बोलकर रिश्ते को समाप्त कर दिया. पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की. जांच के बाद पुष्टि हुई कि आरोपी ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत अपराध किया है. इस अधिनियम के अंतर्गत तीन तलाक देना गैरकानूनी माना गया है और यह एक संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.

वहीं दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि यह दुर्ग जिले में तीन तलाक का पहला मामला है. उन्होंने बताया कि पद्मनापुर थाना में महिला की ओर से दी गई शिकायत की पूरी गंभीरता से जांच की गई और तथ्यों की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

चलती ट्रेन में बीवी को तीन तलाक देकर फरार हुआ शौहर, FIR दर्ज

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 Triple Talaq :  यूपी के कानपुर देहात से तीन तलाक का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कानपुर देहात से भोपाल जा रही मुस्लिम महिला को उसके पति ने चलती ट्रेन में तीन तलाक दे दिया। फिर ट्रेन में ही उसे छोड़कर चला गया। मूलरूप से राजस्थान की रहने वाली पीड़िता ने अब आरोपी पति के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। 


ये मामला पुखरायां क्षेत्र के एक कस्बे का है। एक महिला ने बताया कि जवाहर नगर के रहने वाले अशरद पहले से शादीशुदा था। इसके बावजूद उसने बिना बताए 12 जनवरी 2024 को उसके साथ दूसरी शादी कर ली। निकाह के कुछ दिन बाद से ही वह दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा। भोपाल में नौकरी कर रहे अशरद कुछ दिन पहले ही बीवी को लेकर पुखरायां अपने गांव आया था। 

आरोप है कि अशरद ने मां के साथ मिलकर दहेज का दबाव बनाने लगा। जिसके चलते उसने बीवी से कहा कि वह उसे छोड़ दे। इस पर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने समझौता करा दिया। समझौते के मुताबिक 28 अप्रैल को पीड़िता पति, मामा अकील अहमद, ससुर नफीसुल हसन और सास कामिनी परवीन के साथ भोपाल जा रही थी। इस बीच चलती ट्रेन में अशरद ने तीन तलाक देकर उसे छोड़कर वहां से भाग गया।

महिला उसे देर तक इधर-उधर ढूंढती रही लेकिन जब कहीं पता नहीं चल सका तो उसने जीआरपी को अपनी आपबीती सुनाई। जिस पर जीआरपी ने झांसी में उसे उतारकर पुखरायां वापस भेज दिया। पीड़िता ने यहां आकर पुलिस को सारी बात बताई। इस मामले कोतवाल ने बताया कि महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई है।


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