Media24Media.com: छत्तीसगढ़ : दहेज के लिए तीन तलाक, पति के खिलाफ पहला मामला दर्ज

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छत्तीसगढ़ : दहेज के लिए तीन तलाक, पति के खिलाफ पहला मामला दर्ज

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 रायपुर : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक देकर छोड़ दिया. यह मामला पद्मनापुर थाना क्षेत्र का है.


दुर्ग के पद्मनापुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक देकर छोड़ दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद रईस खोखर के खिलाफ तीन तलाक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

दरअसल महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति लगातार दहेज की मांग कर रहा था. जब उसने दहेज लाने से इनकार किया, तो पति ने उसे तीन बार तलाक बोलकर रिश्ते को समाप्त कर दिया. पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की. जांच के बाद पुष्टि हुई कि आरोपी ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत अपराध किया है. इस अधिनियम के अंतर्गत तीन तलाक देना गैरकानूनी माना गया है और यह एक संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.

वहीं दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि यह दुर्ग जिले में तीन तलाक का पहला मामला है. उन्होंने बताया कि पद्मनापुर थाना में महिला की ओर से दी गई शिकायत की पूरी गंभीरता से जांच की गई और तथ्यों की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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