Media24Media.com: महासमुंद में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी व्याख्याता पर गिरी गाज, गिरफ्तारी के बाद निलंबित

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महासमुंद में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी व्याख्याता पर गिरी गाज, गिरफ्तारी के बाद निलंबित

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 महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार शासकीय स्कूल के व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के संचालक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आरोपी व्याख्याता पर कक्षा 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने और स्कूल परिसर में शराब पीने के आरोप लगे हैं। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है।


छात्रा से छेड़छाड़ और स्कूल में शराब पीने की शिकायत

मामला महासमुंद जिले के शासकीय हाई स्कूल अछोला का है। यहां पदस्थ व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन के खिलाफ कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने की शिकायत सामने आई थी। इसके अलावा विद्यालय परिसर में शराब सेवन करने का आरोप भी लगाया गया था। शिकायत के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर आरोपों की पुष्टि होने की बात सामने आई।


BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है मामला

पुलिस ने आरोपी व्याख्याता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 75(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

48 घंटे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर कार्रवाई

विभागीय आदेश के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आरोपी के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण उसे निलंबित किया गया है। निलंबन 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

मामले में आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के साथ विभागीय स्तर पर भी कदम उठाया गया है। नाबालिग छात्रा से जुड़े मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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