Media24Media.com: पति की हत्या कर नीले ड्रम में छिपाया शव, मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

पति की हत्या कर नीले ड्रम में छिपाया शव, मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

Document Thumbnail

 मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जिला अदालत में न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यह फैसला सुनाया। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं।


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए दोनों दोषी

सजा सुनाए जाने के दिन मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों से सजा को लेकर उनका अंतिम पक्ष जानना चाहा।

बताया गया कि मुस्कान ने अपनी छोटी बेटी का हवाला देते हुए उसकी देखभाल की गुहार लगाई। इसके बाद वह चुप हो गई। वहीं, साहिल ने भी अदालत के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। अंततः अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वारदात 3 मार्च 2025 को हुई थी। आरोप था कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। वारदात के बाद पहचान और अपराध छिपाने के लिए शव के पांच टुकड़े किए गए और उन्हें नीले रंग के ड्रम में भरकर छिपा दिया गया।

मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस घटना की भयावहता के कारण मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया था। जुलाई 2025 में जिला अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी। उपलब्ध विवरण के अनुसार, 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी करार दिया था।

अभियोजन ने मांगी थी फांसी, बचाव पक्ष ने दी थी रहम की दलील

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील के.के. चौबे ने अपराध की गंभीरता और क्रूरता का हवाला देते हुए दोनों दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी।

वहीं, बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने मुस्कान की दो बेटियों और उसके वृद्ध माता-पिता का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की थी। हालांकि, अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोनों को मृत्युदंड सुनाया।

इस फैसले के साथ ही चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में निचली अदालत की सजा का चरण पूरा हुआ। मृत्युदंड के मामलों में लागू कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा की पुष्टि और अपील से संबंधित प्रावधान भी महत्वपूर्ण होंगे।

Advertisement Sushasan Divas Advertisement Mohan Chandrakar Chhattisgarh Tourism Chhattisgarh Tourism
Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.