Media24Media.com: चेतन साहू हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद, प्रेम संबंधों के विवाद में हुई थी युवक की हत्या

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चेतन साहू हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद, प्रेम संबंधों के विवाद में हुई थी युवक की हत्या

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 दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिसकर्मी के बेटे चेतन साहू की हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने रोशनी लकड़ा, आकाश देशलहरा और कुलेश्वर साहू को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया है। आदेश के मुताबिक, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।


दिसंबर 2024 में हुई थी हत्या

मामला 29 दिसंबर 2024 की रात का है। पुलिस की जांच के अनुसार, चेतन साहू और रोशनी लकड़ा के बीच पहले से जान-पहचान थी। बाद में रोशनी की नजदीकियां किसी अन्य युवक से बढ़ गई थीं। दिसंबर 2024 में रोशनी अपनी मां के साथ दुर्ग आई थी। इसी दौरान चेतन उससे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था।

पुलिस के मुताबिक, लगातार फोन आने से परेशान होकर रोशनी ने इसकी जानकारी अपने नए प्रेमी को दी। इसके बाद चेतन को कसारीडीह सिविल लाइन स्थित क्वार्टर के पास मिलने के लिए बुलाया गया।

अस्पताल के पास विवाद के बाद किया गया हमला

जांच के अनुसार, 29 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे आयुष्मान अस्पताल के पास विवाद हुआ। इसी दौरान चेतन पर लाठी-डंडों और अन्य घातक हथियारों से हमला किया गया। गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और रोशनी लकड़ा, आकाश देशलहरा तथा कुलेश्वर साहू को गिरफ्तार किया। मामले में तीन नाबालिगों को भी पकड़ा गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था।

अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा

मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा वारंट के अनुसार, BNS की धारा 103(1)/190 और 61(2) के तहत आजीवन कारावास के साथ 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके अलावा, धारा 191(2) के तहत दो वर्ष और धारा 191(3) तथा 118(1) के तहत तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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