Media24Media.com: शादी का झांसा देकर विधवा से 22 लाख की ठगी! तीन बच्चों को अपनाने का दिया था भरोसा, आरोपी गिरफ्तार

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शादी का झांसा देकर विधवा से 22 लाख की ठगी! तीन बच्चों को अपनाने का दिया था भरोसा, आरोपी गिरफ्तार

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 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शादी का झांसा देकर एक विधवा महिला से लाखों रुपये लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने महिला से शादी करने और उसके तीन बच्चों को अपनाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद उसने मकान खरीदने और अन्य जरूरतों का हवाला देकर महिला से करीब 20 से 22 लाख रुपये ले लिए। रकम लेने के बाद आरोपी ने संपर्क तोड़ दिया और शादी करने से भी इनकार कर दिया। महिला की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने आरोपी को दुर्ग जिले के धमधा से गिरफ्तार किया है।


पति की मौत के बाद दोबारा संपर्क में आया आरोपी

पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पति की सितंबर 2025 में मौत हो गई थी। इसके बाद महिला के पूर्व परिचित मनोज कुमार यादव ने उससे दोबारा संपर्क किया। आरोप है कि मनोज ने महिला से शादी करने और उसके तीनों बच्चों को अपनाने का भरोसा दिया। इसी भरोसे के आधार पर उसने महिला से नजदीकियां बढ़ाईं और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

मकान खरीदने के नाम पर लिए लाखों रुपये

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पामगढ़ में मकान खरीदने और अन्य जरूरी कामों के लिए पैसों की जरूरत बताई। महिला ने उस पर भरोसा करते हुए अपने बैंक और बीमा खातों से रकम निकाली और उसे दे दी। कुछ रकम नकद दी गई, जबकि कई बार PhonePe के माध्यम से भी लेनदेन हुआ।

महिला का आरोप है कि आरोपी ने अलग-अलग किस्तों में करीब 20 से 22 लाख रुपये लिए। रकम मिलने के बाद उसने महिला से बातचीत बंद कर दी और अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। बाद में शादी करने से भी इनकार कर दिया।

साइबर सेल की मदद से धमधा पहुंची पुलिस

आरोपी के संपर्क तोड़ने के बाद पीड़िता ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान उसकी लोकेशन दुर्ग जिले के धमधा में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां घेराबंदी कर मनोज कुमार यादव (30) को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में रकम लेने की बात स्वीकारने का दावा

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने महिला से रकम लेने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि रकम का इस्तेमाल अपने और परिवार के खर्च, सोने के जेवर छुड़ाने और निजी जरूरतों को पूरा करने में किया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लेनदेन में इस्तेमाल बैंक एटीएम कार्ड, ऋण से संबंधित दस्तावेज और वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस इन वस्तुओं को मामले की जांच से जुड़े साक्ष्य मान रही है।

BNS की धाराओं में केस, न्यायिक रिमांड पर भेजने की तैयारी

सरकंडा थाने में आरोपी मनोज कुमार यादव, पिता पुनीराम यादव, निवासी धनगांव, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 और 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने और न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

फिलहाल, मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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