Media24Media.com: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति बदली, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के नियम मंजूर

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति बदली, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के नियम मंजूर

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 रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में संशोधन को कार्योत्तर मंजूरी दी। वहीं, ‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया। इसके अलावा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम-2026 को भी मंजूरी दी गई।


अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है।

संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के लिए पांच अंक दिए जाएंगे। इससे राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। साथ ही, मानदेय निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के लिए दर्शकों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 मंजूर

राज्य सरकार पूर्व अग्निवीर सैनिकों को सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 तैयार किए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने इन नियमों को मंजूरी दे दी है। नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

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