Media24Media.com: साय सरकार का बड़ा फैसला: अब विधायक किसी भी जिले के कर्मचारियों को करा सकेंगे अटैच

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साय सरकार का बड़ा फैसला: अब विधायक किसी भी जिले के कर्मचारियों को करा सकेंगे अटैच

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 रायपुर। साय सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत देते हुए सचिवालयीन सहायता संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं अपने कार्यालयीन और सचिवालयीन कार्यों के लिए प्राप्त कर सकेंगे।


इस संबंध में General Administration Department Chhattisgarh (GAD) ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर पुराने निर्देशों में संशोधन की जानकारी दी है। यह बदलाव वर्ष 2019 में सांसदों और विधायकों को लिपिकीय एवं सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराने संबंधी आदेश में किया गया है।


अब पूरे राज्य से ले सकेंगे कर्मचारी

नई व्यवस्था के तहत विधायक अब केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगे। जरूरत पड़ने पर वे राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्यों के लिए अटैच करा सकेंगे। इससे उन जनप्रतिनिधियों को राहत मिलेगी, जिन्हें अपने क्षेत्र में अनुभवी या आवश्यक प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पा रहा था।

सरकार ने रखी अहम शर्त

सरकार ने इस फैसले के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी लागू की है। नए आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को किसी विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। यानी मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेंगे।

सांसदों पर नहीं होगा असर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सांसदों पर लागू नहीं होगा। सांसद पहले की तरह आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करते रहेंगे।

लंबे समय से उठ रही थी मांग

सरकार के इस फैसले को विधायकों की लंबे समय से चली आ रही व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। कई विधायक लगातार यह मुद्दा उठा रहे थे कि पर्याप्त लिपिकीय सहायता नहीं मिलने से उन्हें कार्यालय संचालन, प्रशासनिक समन्वय और जनसंपर्क कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासनिक कामकाज होगा आसान

नए आदेश के लागू होने के बाद अब विधायकों को अपने प्रशासनिक और कार्यालयीन कार्यों के संचालन में अधिक सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता से जुड़े कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी।

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