Media24Media.com: मां को बताया सब ठीक, जन्मा बिना आंखों का बच्चा; कोर्ट ने अस्पताल पर ठोका 1 करोड़ का जुर्माना, पढ़े पूरी खबर

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मां को बताया सब ठीक, जन्मा बिना आंखों का बच्चा; कोर्ट ने अस्पताल पर ठोका 1 करोड़ का जुर्माना, पढ़े पूरी खबर

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 तेलंगाना के आदिलाबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सा लापरवाही से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अस्पताल को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला एक ऐसे बच्चे से जुड़ा है, जिसका जन्म दोनों आंखों के बिना हुआ था। आयोग ने इसे डॉक्टरों और अस्पताल की गंभीर लापरवाही माना है।


जानकारी के अनुसार, तेलंगाना निवासी भाग्यश्री गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से जांच और अल्ट्रासाउंड स्कैन कराती रहीं। परिवार का आरोप है कि हर जांच में डॉक्टरों ने बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ बताया और किसी प्रकार की शारीरिक समस्या की जानकारी नहीं दी।

हालांकि, प्रसव के समय परिवार को बड़ा झटका लगा, जब नवजात दोनों आंखों के बिना पैदा हुआ। परिजनों का कहना है कि यदि अल्ट्रासाउंड जांच सही तरीके से की जाती, तो गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे की शारीरिक स्थिति का पता चल सकता था।

उपभोक्ता आयोग ने माना लापरवाही

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष Jabez Samuel ने रिकॉर्ड और रिपोर्टों की जांच की। आयोग ने माना कि अस्पताल और डॉक्टरों ने जांच प्रक्रिया में लापरवाही बरती तथा परिवार को सही जानकारी नहीं दी।

मुआवजे के साथ ब्याज देने का आदेश

आयोग ने अस्पताल को पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही शिकायत दर्ज होने की तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त 34 हजार रुपये अदालती खर्च के रूप में देने का भी आदेश दिया गया है।

चिकित्सा क्षेत्र में जवाबदेही पर जोर

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि डॉक्टरों की जिम्मेदारी केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज और परिजनों को सही एवं सटीक जानकारी देना भी उनकी जिम्मेदारी है। इस फैसले को चिकित्सा क्षेत्र में जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

 
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