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शराब घोटाला केस: कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त

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 नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।


सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुसार कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। हालांकि, अदालत में पेशी या कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यकता पड़ने पर उन्हें छत्तीसगढ़ आने की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा तथा अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है।

सुनवाई के दौरान कवासी लखमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बताया गया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की करीब ढाई घंटे तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने यह अंतरिम राहत प्रदान की।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। बाद में 21 जनवरी से 4 फरवरी तक उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।

इधर, कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई यह राहत इस बात का प्रमाण है कि सत्य की लड़ाई में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है।

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