Media24Media.com: होली पर पूर्ण प्रतिबंध: 4 मार्च को छत्तीसगढ़ में एक बूंद भी नहीं बिकेगी शराब

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होली पर पूर्ण प्रतिबंध: 4 मार्च को छत्तीसगढ़ में एक बूंद भी नहीं बिकेगी शराब

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी आदेश (File No. GENCOR-3405/1/2026-EXCISE) के तहत होली के दिन राज्यभर में शराब की बिक्री, परोसने और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।


निर्देशों के अनुसार प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा अन्य सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान 4 मार्च को बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गेस्ट हाउस, स्टार होटल और निजी क्लबों में संचालित बार भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवस के दौरान निजी भंडारण अथवा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने और बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय रोकने के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध स्थानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

आबकारी विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शासन ने यह निर्णय होली के दिन कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। आदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है।

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