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राजधानी में दो दिन पूरी तरह बंद रहेंगी मीट दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश

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 रायपुर। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने 26 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है।


प्रशासन के आदेश के अनुसार, इन दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस की दुकानों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से आदेश का उल्लंघन न हो।

महापौर के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई दुकान, होटल या ढाबा प्रतिबंधित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री जब्त कर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों, होटल संचालकों और दुकानदारों से आदेश का पालन करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सार्वजनिक भावनाओं, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय व ऐतिहासिक अवसरों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

प्रशासन ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि रायपुर में मांस बिक्री प्रतिबंध का पालन कर शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करें।

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