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मुख्यमंत्री साय की घोषणा पर लगी मुहर, छत्तीसगढ़ कर्मचारियों का DA बढ़ा, वित्त विभाग ने जारी किया आधिकारिक आदेश

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के तीन दिन बाद ही राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी होते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।


दरअसल, रायपुर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के आठवें प्रदेश अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब सरकार ने इस घोषणा को अमल में लाते हुए वित्त विभाग के माध्यम से आदेश जारी कर दिया है।

1 सितंबर 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ DA

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार—

  • सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों को 1 सितंबर 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
  • वहीं छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 252 प्रतिशत की दर से DA स्वीकृत किया गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

जनवरी 2026 से होगा भुगतान

सरकारी आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का वास्तविक भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा। आदेश जारी होते ही कर्मचारी संगठनों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

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