Media24Media.com: EPFO का नया नियम: पूरा क्लेम रिजेक्ट नहीं, पैसे का हिस्सा मिलेगा तुरंत

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EPFO का नया नियम: पूरा क्लेम रिजेक्ट नहीं, पैसे का हिस्सा मिलेगा तुरंत

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 नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत दी है। अब अंतिम पीएफ क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पार्ट पेमेंट का विकल्प मिलेगा।


क्यों लिया गया ये फैसला?
किन मामलों में मिलेगा पार्ट पेमेंट?
  • कंपनी द्वारा कुछ समय तक योगदान न देना
  • फॉर्म 3A उपलब्ध न होना
  • पुरानी जमा राशि पूरी तरह न मिलना
  • पिछली कंपनी से PF ट्रांसफर लंबित रहना
  • पात्र व्यक्ति द्वारा पूरी राशि का दावा न करना
कैसे होगा फायदा?
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अक्सर ऐसा होता था कि कंपनियों के योगदान में गड़बड़ी, पुराने खातों का ट्रांसफर न होने या कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से PF क्लेम पूरी तरह रिजेक्ट हो जाता था। इससे कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता था।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) ने सभी रीजनल और जोनल ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे क्लेम को रिजेक्ट करने के बजाय उपलब्ध राशि का पार्ट पेमेंट करें।

EPFO की रूलबुक (MAP भाग-IIA, पैरा 10.11) के अनुसार, 5 मामलों में पार्ट पेमेंट की सुविधा दी जाएगी:

कर्मचारी को नया क्लेम लगाने की जरूरत नहीं होगी।

यदि बाद में बाकी राशि उपलब्ध हो जाती है, तो EPFO खुद ही उसका भुगतान कर देगा।

इससे अचानक रिजेक्ट होने वाले क्लेम की समस्या खत्म होगी और सदस्यों को तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी।

लगातार सुधार कर रहा है EPFO

EPFO समय-समय पर अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है। जल्द ही बैंक एटीएम से सीधे PF निकालने की सुविधा भी शुरू की जा सकती है। पहले ही ट्रांसफर, क्लेम सेटलमेंट और पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जा चुका है।

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