Media24Media.com: #कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

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PF निकालना हुआ सुपरफास्ट! UPI के जरिए तुरंत ट्रांसफर, अप्रैल 2026 से लागू

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 नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करीब 8 करोड़ सदस्यों के लिए बड़ी सुविधा लाने जा रहा है। EPFO अप्रैल 2026 तक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिसके जरिए सदस्य अपने PF (EPF) का तय हिस्सा सीधे UPI के माध्यम से निकाल सकेंगे। इससे PF निकासी की प्रक्रिया तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।


PTI की रिपोर्ट के अनुसार, EPF की कुल राशि का एक हिस्सा रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए लॉक रहेगा, जबकि शेष राशि UPI के जरिए सीधे सदस्य के लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी। यह सुविधा EPFO 3.0 अपग्रेड का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य PF सेवाओं को बैंकों के स्तर तक ले जाना है।

3 दिन में होगा PF क्लेम सेटलमेंट

फिलहाल EPFO सदस्यों को PF निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम दाखिल करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। लेकिन नई ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली के तहत क्लेम बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के अधिकतम 3 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निपटाए जाएंगे।

EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा पहले ही 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इससे लाखों सदस्यों को तेजी से राहत मिलेगी और संगठन पर काम का बोझ भी कम होगा। EPFO हर साल करीब 5 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल करता है, जिनमें ज्यादातर PF निकासी से जुड़े होते हैं।

UPI पिन डालते ही मिलेगा पैसा

नए सिस्टम के तहत सदस्य UPI पिन डालकर PF की राशि अपने बैंक खाते में लगभग तुरंत ट्रांसफर कर सकेंगे। लंबी क्लेम प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। बीमारी, शिक्षा, विवाह और मकान जैसी जरूरतों के लिए PF का पैसा 3 दिनों के भीतर मिल सकेगा।

सूत्रों के मुताबिक, UPI से PF निकासी पर प्रति ट्रांजैक्शन 25,000 रुपये तक की सीमा तय की जा सकती है। ऐप में यह भी साफ तौर पर दिखेगा कि कुल बैलेंस में से कितनी राशि निकासी के लिए उपलब्ध है। रिटायरमेंट सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुल PF बैलेंस का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा लॉक रहेगा।

यह सुविधा नए EPFO ऐप के जरिए दी जाएगी, जिसे BHIM ऐप और अन्य UPI प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा जाएगा।

फिलहाल ट्रायल मोड में सिस्टम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय फिलहाल 100 डमी खातों पर इस सिस्टम का ट्रायल कर रहा है, ताकि किसी भी तकनीकी खामी को लॉन्च से पहले दूर किया जा सके। अप्रैल 2026 में पब्लिक लॉन्च के बाद UPI के जरिए PF निकासी के लिए नया ऐप मुख्य प्लेटफॉर्म होगा।

हालांकि, EPFO का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और UMANG ऐप अन्य सेवाओं के लिए पहले की तरह काम करते रहेंगे।

EPFO का नया नियम: पूरा क्लेम रिजेक्ट नहीं, पैसे का हिस्सा मिलेगा तुरंत

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 नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत दी है। अब अंतिम पीएफ क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पार्ट पेमेंट का विकल्प मिलेगा।


क्यों लिया गया ये फैसला?
किन मामलों में मिलेगा पार्ट पेमेंट?
  • कंपनी द्वारा कुछ समय तक योगदान न देना
  • फॉर्म 3A उपलब्ध न होना
  • पुरानी जमा राशि पूरी तरह न मिलना
  • पिछली कंपनी से PF ट्रांसफर लंबित रहना
  • पात्र व्यक्ति द्वारा पूरी राशि का दावा न करना
कैसे होगा फायदा?
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अक्सर ऐसा होता था कि कंपनियों के योगदान में गड़बड़ी, पुराने खातों का ट्रांसफर न होने या कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से PF क्लेम पूरी तरह रिजेक्ट हो जाता था। इससे कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता था।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) ने सभी रीजनल और जोनल ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे क्लेम को रिजेक्ट करने के बजाय उपलब्ध राशि का पार्ट पेमेंट करें।

EPFO की रूलबुक (MAP भाग-IIA, पैरा 10.11) के अनुसार, 5 मामलों में पार्ट पेमेंट की सुविधा दी जाएगी:

कर्मचारी को नया क्लेम लगाने की जरूरत नहीं होगी।

यदि बाद में बाकी राशि उपलब्ध हो जाती है, तो EPFO खुद ही उसका भुगतान कर देगा।

इससे अचानक रिजेक्ट होने वाले क्लेम की समस्या खत्म होगी और सदस्यों को तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी।

लगातार सुधार कर रहा है EPFO

EPFO समय-समय पर अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है। जल्द ही बैंक एटीएम से सीधे PF निकालने की सुविधा भी शुरू की जा सकती है। पहले ही ट्रांसफर, क्लेम सेटलमेंट और पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जा चुका है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और ‘तत्पर 2.0’ पर रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम, नए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

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 रायपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में दो दिवसीय निरीक्षण दौरे पर आए अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी. रंगनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस ऑडिटोरियम, सिविल लाइंस में “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” और “तत्पर 2.0” के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग संघों के पदाधिकारी, नियोक्ता संगठन, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, कर्मचारी संघ और यूनियन प्रतिनिधि शामिल हुए।




रंगनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन, कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले और जिनका यूएएन (UAN) जेनरेट होगा, उन्हें 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी। वहीं पंजीकृत संस्थानों के नियोक्ताओं को भी नए रोजगार सृजन पर प्रति कर्मचारी अधिकतम 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू होगी, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए इसका विस्तार 31 जुलाई 2029 तक रहेगा।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से 99,446 करोड़ रुपये के व्यय से दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखती है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में “तत्पर 2.0” पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी गई। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म मृत कर्मचारियों के परिजनों को भविष्य निधि, पेंशन और ईडीएलआई बीमा राशि त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पर जानकारी अपलोड होते ही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय परिवार से संपर्क कर राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है और आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता मिलती है।

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के प्रभारी जयवदन इंगले ने सभी नियोक्ताओं और पेंशनरों से अपील की कि वे किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में जानकारी तुरंत पोर्टल पर उपलब्ध कराएं, ताकि परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

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