Media24Media.com: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा, राहत भी दी

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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा, राहत भी दी

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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उनकी एक हालिया टिप्पणी पर कड़ी फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा दो हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय ज़मीन हड़पने का दावा किया था। यह मसला 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प के बाद उठी। राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर 16 दिसम्बर 2022 को टिप्पणी की थी।


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी से सख्त सवाल किए।
कोर्ट ने पूछा, “आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली? आपके पास क्या विश्वसनीय जानकारी है?”

सच्चे भारतीय ऐसा नहीं कहेंगे !

जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जार्ज मसीह की बेंच ने कहा- “अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। जब सीमा पर कोई विवाद होता है, तो क्या आप इस तरीके से सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर टिप्पणी करेंगे? आप विपक्ष के नेता हैं, सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते?”

न्यायालय में राहुल गांधी का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। सिंघवी ने कहा कि ‘विपक्ष के नेता को सार्वजनिक सवाल पूछने का अधिकार है। ' कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि “आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जिम्मेदारी भी है।”

राहुल को राहत भी मिली

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही लखनऊ कोर्ट में मानहानि केस की कार्यवाही पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी। यानी मानहानि के मामले में लखनऊ ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है, और शिकायतकर्ता व यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • -कोर्ट ने फटकार के साथ भविष्य में ऐसी बिना प्रमाण के टिप्पणी करने से राहुल गांधी को सतर्क भी किया।
  •  कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता है, लेकिन जिम्मेदारी भी है कि संवेदनशील राष्ट्रीय मसलों पर संवेदनशीलता बरती जाए।
  •  इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दों पर
  • सोच-समझकर और प्रमाण के साथ बयान देना जिम्मेदार नेता का कार्य है।
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