रायपुर। बस्तर संभाग में कार्यरत उद्योगों से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत वर्ष 2022 से 20 जून 2025 तक कुल ₹104.71 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने विधायक किरण देव के प्रश्न के लिखित उत्तर में छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी।
मंत्री ने बताया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, वे कंपनियाँ जिनकी नेटवर्थ ₹500 करोड़ या उससे अधिक, सालाना टर्नओवर ₹1000 करोड़ या उससे अधिक या फिर शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ से अधिक है, उन्हें अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR मद में व्यय करना अनिवार्य है।
बस्तर संभाग के सात जिलों — सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर और बस्तर — से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस अवधि में CSR मद में कुल ₹104.71 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।
मंत्री देवांगन ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ प्रस्तावित कार्यों को बजट की सीमा के कारण स्वीकृति नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि CSR मद की राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम के दिशा-निर्देशों और स्थानीय अनुशंसाओं के आधार पर नियमानुसार किया जाता है।