रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के चुनाव और उप चुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था. कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई थी.
प्रदेश के 173 नगरीय निकायों में 11 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ. आज 15 फरवरी को मतगणना पूर्ण होने के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग ने केवल नगरपालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता को प्रभावशून्य घोषित कर दिया है.
गौरतलब है नगरीय निकाय चुनाव के लिए 20 जनवरी से आचार संहिता का बिगुल बजा था। 11 फरवरी को चुनाव हुआ। वहीं 15 जनवरी को मतगणना हो चुका। इसके बाद से चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने आचार संहिता की बंदिशों को शून्य घोषित कर दिया है। हालांकि ग्रामीण अंचलों में अब भी चुनाव आचार संहिता प्रभावी है।
ग्राम पंचायतों में 17, 20 व 23 फरवरी को चुनाव होना है। चूंकि पंचायत चुनाव में तमदान के बाद परिणाम उसी दिन हट सकता है। इसके बाद जनपद व जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा।