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साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 30 दिसंबर काे

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 30 दिसम्बर को अपरान्ह 3.30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी।


11 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

  1. विधानसभा में पेश होने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024: द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 को विधानसभा में पेश करने के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी।
  2. पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए छूट: प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीना के मानकों में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया। यह छूट सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर की भर्ती प्रक्रिया 2024 में लागू होगी।
  3. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन और पेंशन में संशोधन: इस संशोधन विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जो विधानसभा के सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करेगा।
  4. डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन: राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए।
  5. भू-राजस्व संहिता में संशोधन: छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
  6. अनधिकृत विकास का नियमितीकरण: अनधिकृत विकास को नियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 का अनुमोदन किया गया।
  7. ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स पर छूट: राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो (15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक) के दौरान वाहनों पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया।
  8. क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना: खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत खेल क्लबों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक मदद, और ओलंपिक खेलों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
  9. धान खरीदी और कस्टम मिलिंग: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान के निराकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई और कस्टम मिलिंग के लिए फोर्टिफाईड चावल की व्यवस्था की गई।
  10. प्रोत्साहन राशि: 2023-24 के लिए राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त जारी करने का निर्णय लिया गया।
  11. पंचायत राज और नगर पालिका में संशोधन: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, नगर पालिक निगम अधिनियम, नगर पालिक अधिनियम और माल एवं सेवा कर (GST) के संशोधन विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी दी गई।
 
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