रायपुर/महासमुन्द. छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और लोक आयोग में प्रमुख लोकायुक्त का पद एक लंबे अर्से से रिक्त हो गया है। इससे जनसामान्य को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय और किसान नेता ललित चन्द्रनाहू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा परिसर में भेंटकर मुख्य सूचना आयुक्त और प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त करने की मांग की। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण के लिए 11 साल से लंबित लोकपाल कानून को छत्तीसगढ़ में अविलंब लागू करने की पुरजोर मांग की। मुख्यमंत्री से मिलने गए नागरिक मंच के प्रतिनिधि मंडल के अनुसार मुख्यमंत्री साय ने इस पर अविलंब कार्यवाही करने और विधानसभा के आगामी सत्र में लोकपाल विधेयक को सदन में रखने का आश्वासन दिया है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्यसभा नई दिल्ली में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया गया और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। भारत सरकार के द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को प्रभावशील करते हुए लोकपाल की नियुक्ति की गई। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्य राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम 2013 प्रभावशील हो गया है। परंतु छ.ग. शासन के द्वारा आज पर्यन्त लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावशील नहीं किया जा सका है। जिससे भ्रष्टाचार के विरूद्ध ठोस कार्यवाही नहीं हो पा रही है। परिणामस्परूप भ्रष्टाचार में लगातार वृद्धि हो रही है। आए दिन रिश्वत लेते अधिकारी-कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। बड़े भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग रहा है। इसके लिए लोकपाल कानून को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की पुरजोर कोशिश की आवश्यकता है।
बताया गया है कि छ.ग. लोक आयोग रायपुर के प्रमुख लोकायुक्त टी.पी. शर्मा का कार्यकाल 28.08.2023 को समाप्त हो जाने से प्रमुख लोकायुक्त का पद रिक्त हो गया है। नई पदस्थापना नहीं होने से लोक आयोग में प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कार्यवाहक प्रमुख लोकायुक्त के रूप में बैठे श्री शर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर भी जनसामान्य की ओर से गम्भीर शिकायतें हैं। परिणामस्वरूप लोक आयोग का कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रमुख लोकायुक्त के रिक्त पद पर अविलंब नियुक्ति किया जाना जनहित में आवश्यक है। छ.ग. राज्य सूचना आयोग नया रायपुर के मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत का कार्यकाल 11 नवम्बर 2022 को समाप्त हो जाने के उपरांत आज पर्यन्त 01 वर्ष 07 माह के उपरांत मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से आम जनता का सूचना का अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार 22 नवम्बर 2022 में अशोक अग्रवाल सूचना आयुक्त का कार्यकाल समाप्त हो जाने से पद रिक्त हो गया है।