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रायपुर से हैदराबाद एक्सप्रेसवे में प्रभावित ग्रामों के भूमि के क्रय-विक्रय में लगा प्रतिबंध शिथिल किया गया

मोहला। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक 29011/1/PIU RPR/DPR/RPR/HYD Corridor/4757 दिनांक 31/10/2022 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से हैदराबाद के मध्य चार लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका डीपीआर कार्य प्रगति पर है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायपुर से हैदराबाद के मध्य संरेखण (एलाइनमेंट) के प्रारंभिक रूप में भू-अर्जन कमीटी, भा.रा.रा.प्रा. मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.10.2022 को अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त अनुमोदित संरेखण (एलाइनमेंट) के अनुसार जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी के प्रभावित ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भू-अर्जन प्रस्तावित कर मोहला मानपुर अं.चौकी जिले के प्रभावित ग्रामों में भूमि के बटांकन, व्यपवर्तन (व्यवसायिक परिवर्तन/गैर कृषि परिवर्तन) तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के उपरोक्त प्रस्ताव पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1063/भू-अर्जन/2022 मोहला दिनांक 04/11/2022 के अनुसार मोहला मानपुर अं.चौकी जिले के तहसील मोहला के 07 ग्रामों, एवं तहसील अं.चौकी के 22 ग्रामों में भूमि के बटांकन, व्यपवर्तन (व्यवसायिक परिवर्तन/गैर कृषि परिवर्तन) तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक  NHAI/PD/PIU-Raipur/DPR/2024/1478  दिनांक 13/07/2024 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) जी.- 5 एवं 6, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के अनुसार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हैदराबाद-रायपुर परियोजना के डी.पी.आर. को बंद करने की सूचना दी गई है।

अतएव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उपरोक्त पत्र दिनांक 13.07.2024 के तारतम्य में इस कार्यालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/1063/भू-अर्जन/2022 मोहला दिनांक 04/11/2022 को आगामी आदेश पर्यन्त शिथिल किया जाता है।

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