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BED डिग्रीधारी टीचर भर्ती के लिए बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर हुई नियुक्ति रद्द, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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 रायपुर। हाई कोर्ट से बीएड पास शिक्षक उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। प्राथमिक शिक्षक के तौर बीएड पास अभ्यर्थियों की दावेदारी अब पूरी तरह खत्म हो गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे।


जॉइनिंग कराये गए शिक्षकों को निकालने के निर्देश

कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि ऐसे बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये। कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने भर्ती नियम में किया था फेरबदल

न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड को ही मान्य करते हुए, बीएड को अमान्य किया है। बता दें कि राज्य शासन ने दिनांक 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था। जिसके तहत डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन का योग्य माना था। डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य है।

बता दें, 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके बाद शैक्षणिक योग्यता में बीएड के साथ डीएड को भी सही माना गया था। लेकिन इसके खिलाफ बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद सुनवाई में सहायक शिक्षक के पदों के लिए डीएड डिग्री जरूरी कर दी गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग और चयन के लिए काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। जिसे बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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