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Electoral Bonds की जानकारी SBI ने चुनाव आयोग को भेजी, EC 15 मार्च तक वेबसाइट पर करेगा अपलोड

 Electoral Bonds : SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग से शेयर करने का निर्देश दिया था. चुनाव आयोग को ये डेटा अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपलोड करना होगा.


वेबसाइट में अगर ये अपलोड होता है तो 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक जारी किए गए बॉन्ड का विवरण दो अलग अलग सूचियों में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगा एक सूची में बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम और रकम शामिल होगा जबकि दूसरी सूची में राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश किये गए बॉन्ड उनकी तारीख और राशि की जानकारी होगी।

इससे पहले टॉप कोर्ट ने 6 मार्च तक चुनाव आयोग को किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे जबकि SBI ने याचिका दाखिल कर मांग 30 जून तक का वक्त मांगा.

अपनी याचिका में SBI ने कहा कि उसे सभी जानकारी निकालने में वक्त लगेगा और इसलिए ही उसने इतने वक्त की मागं की है. वहीं टॉप कोर्ट में सोमवार को ADR की याचिका पर भी सुनवाई होगी.

एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड जारी किए।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया और निर्वाचन आयोग को दानदाताओं, उनके और प्राप्तकर्ताओं द्वारा दान की गई राशि का खुलासा करने का आदेश दिया।

एसबीआई ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने बैंक की याचिका खारिज कर दी और उसे मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक सभी विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा।

राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉण्ड पेश किया गया था। चुनावी बॉण्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी।

चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाए जाने थे और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इन बॉण्ड को जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है। 

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