CG Coal Scam : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाले के मुख्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी और भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव की संलिप्तता का ईडी ने हाई कोर्ट में राजफास किया है। खैरागढ़ उप चुनाव के लिए पीसीसी ने विधायक देवेन्द्र यादव को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दी थी। विधायक यादव ने सूर्यकांत तिवारी को फोन कर कुमार विश्वास का खैरागढ़ में कार्यक्रम कराने पैसे की मांग की। इस पर पूर्व मंत्री मो अकबर के बंगले के सामने नवाज ने राशि देवेन्द्र यादव को दी। ईडी ने कोल घोटाके में विधायक यादव की संलिप्तता बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायक यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
ईडी ने कहा कि सूर्यकांत तिवारी के सहयोगियों को परिवहन किए गए कोयले के प्रति टन 25 रुपये का भुगतान किया गया था, छत्तीसगढ़ के संबंधित खनन अधिकारी, कलेक्टरेट कार्यालय ने अपेक्षित पारगमन पास जारी नहीं किया था। यह सब सौम्या चौरसिया के प्रभाव से सूर्यकांत तिवारी द्वारा सुगम/समन्वयित किया गया था। 25 प्रति टन कोयले के परिवहन के लिए, संदेश खनन अधिकारी को सूचित किया गया और उसके बाद परिवहन के लिए डिलीवरी ऑर्डर को मंजूरी दे दी गई। यह भी कहा गया है कि सूर्यकांत तिवारी के सहयोगी (विभिन्न स्थानों पर तैनात संग्रह एजेंट) कोयला वितरण आदेश की तारीख और रुपये के अवैध लेवी के भुगतान को बनाए रखते थे। कोयले पर प्रति टन 25 रुपये लेते थे और लेवी वसूलने के बाद वसूली तिथि के साथ इतनी नकद राशि सूर्यकांत के घर पर रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर और रोशन कुमार सिंह को सौंप देते थे।
निखिल चंद्राकर और रोशन कुमार सिंह इस अवैध लेवी वसूली का समेकित डेटा बनाए रखते थे। नकदी इकट्ठा करते थे और यहां रखते थे और उसके बाद, इस अवैध नकदी का उपयोग सौम्या चौरसिया, अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया जाता था।
सूर्यकांत तिवारी और कोयला सिंडिकेट के अन्य सदस्यों द्वारा अचल संपत्तियों और कोयला वाशरियों को भी खरीद लिए। एकत्रित अवैध नकदी का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए सूर्यकांत तिवारी और लक्ष्मीकांत तिवारी के घर पर भी स्थानांतरित किया जा रहा था। यह भी तर्क दिया गया है कि सूर्यकांत तिवारी के बड़े भाई लक्ष्मीकांत तिवारी सूर्यकांत तिवारी के मुख्य सहयोगी और विश्वासपात्र हैं। वह पूरे घोटाले के लिए खातों और नकदी का संरक्षक था, वह अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे, छुपाने, उपयोग के लिए जिम्मेदार है। वह पीओसी से खरीदी गई संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करता रहा है। इसलिए, वह सीधे तौर पर पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हो गए हैं। निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी और अन्य के बयानों से पता चलता है कि रजनीकांत तिवारी विभिन्न स्थानों से आवास प्रविष्टियां प्राप्त करने के लिए नकद भुगतान का काम संभालते थे।
ऐसे होती थी कोयले की निकासी
कोयला परिवहन पर लेवी की वसूली सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर की जा रही थी. यह भी कहा गया है कि अवैध लेवी के भुगतान के बाद ही खनन विभाग से कोयले की निकासी की जाती है. यह भी तर्क दिया गया है कि यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी प्रतीत होता है, उसे पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है और गिरफ्तारी केवल उन मामलों में की जाती है जहां ऐसा प्रतीत होता है जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। ऐसे में अब तक की जांच के दौरान कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई, इसलिए गिरफ्तारी की जा रही है।
गिरफ्तारी की बढ़ी आशंका
ईडी ने कोर्ट के सामबे यह भी तर्क दिया है कि आगे की जांच के दौरान पूछताछ के लिए आवेदक विधायक की हिरासत की आवश्यकता हो सकती है, ऐसे में, इस स्तर पर जमानत देने से निदेशालय द्वारा की जा रही जांच में बाधा आ सकती है और यह जांच पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। निदेशालय द्वारा संचालित। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेगा कि आवेदक पूर्व विधायक और अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो आवेदक वर्तमान मामले में संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में विभिन्न संदिग्धों ने। बहुत लंबे समय तक क़ानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया गया। अत: वर्तमान जमानत आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।