CG NEWS: रायपुर जिला प्रशासन ने दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग रोकने कलेक्टर ने प्रशासन, पुलिस और निगम अफसरों की पांच टीम बनाई है।
टीम में शामिल सदस्य अलग-अलग वार्डों की सड़कों और गलियों में जाकर देखेंगे कि लाउडस्पीकर, डीजे या किसी भी तरह का शोर तो नहीं हो रहा है। जहां नियमों के खिलाफ काम होगा वहां कार्रवाई भी तुरंत होगी।
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार रायपुर सीमा के अंतर्गत बिना लिखित अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर अगले आदेश तक बैन लगा दिया गया है। इस वजह से लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। परीक्षा का सीजन शुरू होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई एवं परीक्षा, बुजुर्गों, निःशक्तजनों, मरीजों आदि को कोई परेशानी न हो इसलिए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार प्रथम जांच दल में एसडीएम देवेंद्र पटेल थाना-गोलबाजार एवं निगम सीमा को छोड़कर बाकी रायपुर अनुभाग की जांच करेंगे। उनके साथ कार्यपालिक दंडाधिकारी राजकुमार साहू, थाना प्रभारी, गोलबाजार, संबंधित जोन कमिश्नर, रसायनज्ञ अभय कुमार मिश्रा शामिल रहेंगे।
टीम दो में एसडीएम आशुतोष देवांगन थाना-टिकरापारा, राजेंद्र नगर, डीडी नगर, पुरानीबस्ती, गंज, मौदहापारा की जांच करेंगे। उनके साथ तहसीलदार जयेंद्र सिंह, थाना प्रभारी टिकरापारा, राजेंद्र नगर, डीडी नगर, पुरानी बस्ती, गंज, मौदहापारा, संबंधित जोन कमिश्नर और उप अभियंता एसके चौधरी रहेंगे। टीम तीन में थाना-मुजगहन, गुढ़ियारी, खमतराई, उरला, विधानसभा, माना क्षेत्र की जांच होगी।