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CG NEWS : दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान लाउडस्पीकर पर बैन, निगरानी के लिए बनाई गई 5 टीमें

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 CG NEWS: रायपुर जिला प्रशासन ने दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग रोकने कलेक्टर ने प्रशासन, पुलिस और निगम अफसरों की पांच टीम बनाई है।


टीम में शामिल सदस्य अलग-अलग वार्डों की सड़कों और गलियों में जाकर देखेंगे कि लाउडस्पीकर, डीजे या किसी भी तरह का शोर तो नहीं हो रहा है। जहां नियमों के खिलाफ काम होगा वहां कार्रवाई भी तुरंत होगी।

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार रायपुर सीमा के अंतर्गत बिना लिखित अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर अगले आदेश तक बैन लगा दिया गया है। इस वजह से लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। परीक्षा का सीजन शुरू होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई एवं परीक्षा, बुजुर्गों, निःशक्तजनों, मरीजों आदि को कोई परेशानी न हो इसलिए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार प्रथम जांच दल में एसडीएम देवेंद्र पटेल थाना-गोलबाजार एवं निगम सीमा को छोड़कर बाकी रायपुर अनुभाग की जांच करेंगे। उनके साथ कार्यपालिक दंडाधिकारी राजकुमार साहू, थाना प्रभारी, गोलबाजार, संबंधित जोन कमिश्नर, रसायनज्ञ अभय कुमार मिश्रा शामिल रहेंगे।

टीम दो में एसडीएम आशुतोष देवांगन थाना-टिकरापारा, राजेंद्र नगर, डीडी नगर, पुरानीबस्ती, गंज, मौदहापारा की जांच करेंगे। उनके साथ तहसीलदार जयेंद्र सिंह, थाना प्रभारी टिकरापारा, राजेंद्र नगर, डीडी नगर, पुरानी बस्ती, गंज, मौदहापारा, संबंधित जोन कमिश्नर और उप अभियंता एसके चौधरी रहेंगे। टीम तीन में थाना-मुजगहन, गुढ़ियारी, खमतराई, उरला, विधानसभा, माना क्षेत्र की जांच होगी।

लाउडस्पीकर सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए लिखित पूर्वानुमति आवश्यक

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रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लेकर आज नगर निगम रायपुर की सीमा के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्कूल एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं तथा लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम रायपुर की सीमा के अंतर्गत विना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नगर निगम और पुलिस विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल रायपुर नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विशिष्ट परिस्थितियों में ही अनुमति देने के निर्देश दिए है। ध्वनि विस्तारक यंत्रो के लिखित पूर्वानुमति के पश्चात् ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे सुबह 6 बजे के बीच की अवधि के लिए नही दी जाएगी। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को भी स्कूली और महाविद्यालयीन परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए संबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।


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