महासमुंद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) योगिता विनय वासनिके ने बेमचा निवासी माधुरी यादव पिता लीलाराम को गैर इरादतन हत्या की धारा 304 भाग एक के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 3 माह के कठोर कारावास की सजा पृथक से भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार बेमचा निवासी मृतक अंशकुमार और उसकी बहन माधुरी यादव के बीच 20 फरवरी 2019 की शाम 7 बजे मोबाइल देखने के लिए आपस में विवाद हो गया। गुस्से में आकर माधुरी ने खटिया की पाटी से अंशकुमार के सिर में प्राणघातक वार कर दिया। अपराध से बचने के लिए मृतक की मां और पिता ने घटनास्थल से खून आदि की सफाई कर दो दिनों तक घर पर ही युवक को रखे रहा। तबियत बिगडऩे पर
उसे आरएसली हास्पिटल महासमुंद में उपचार के लिए लाया गया। तब मामले का खुलासा हुआ। जहां से उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए रायपुर रिफर कर दिया गया। उपचार के दौरान सुपर स्पेसलिटि हास्पिटल में युवक का निधन हो गया। चिकित्सकों ने मृत्यु को संदिग्ध मानकर गोलबाजार थाना रायपुर में सूचना दी। जांच के लिए महासमुंद थाना भेजा गया। जहां विवेचना में यह जानकारी सामने आई कि भाई- बहन के बीच विवाद हुआ था और पटिया से सिर पर प्राणघातक वार किया था। धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत मामलान्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने हत्या( धारा 302) के स्थान पर गैर इरादतन हत्या (धारा 304 भाग एक) भादवि का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।