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Batla House Encounter: आतंकी आरिज खान को नहीं होगी फांसी, कोर्ट ने उम्रकैद में बदला

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 Batla House Encounter:  दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी आरिज खान की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। निचली अदालत ने 15 मार्च 2021 को दोषी को मौत की सजा सुनाई थी। इसी मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। बता दें कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली की पांच जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे।


 इनमें पालिका बाजार, गफ्फार मार्केट, इंडिया गेट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल थे। इन सीरियल धमाका में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 19 सितंबर को इन धमाकों से जुड़े आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के बाटला हाउस में छुपे होने की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक घर में दबिश दी थी। जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया था।

 इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। अन्य आतंकवादी आरिज खान उर्फ जुनैद और शहजाद अहमद उर्फ पप्पू फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। पप्पू को उम्रकैद और आरिज खान को फांसी की सजा हुई थी। जेल में बंद आतंकी पप्पू की जनवरी में बीमारी से मौत हो गई थी।


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