नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखने का मामला अब थाने पहुंच गया है. इसपर आपत्ति जताते हुए दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है. कहा गया है कि I.N.D.I.A. नाम रखना Emblems Act का उल्लंघन है. इस एक्ट के तहत कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता.
शिकायत में क्या कहा गया
दरअसल इस एक्ट के तहत कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शिकायत में कहा गया है कि गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखने से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। दिल्ली के बाराखंभा पुलिस स्टेशन में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ "भारत के नाम के अनुचित उपयोग और चुनावों में अनुचित प्रभाव और छवि के लिए उक्त नाम के उपयोग के लिए एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई।" शिकायतकर्ता डॉ. अवनीश मिश्रा ने इन पक्षों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि नाम - 'INDIA' प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन है।
कानून 'INDIA' के इस्तेमाल पर रोक लगाता है
विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन में लौटकर यदि वे किसी संस्था, वेबसाइट, कंपनी या संगठन को "INDIA" नाम से पंजीकृत करने की योजना बनाते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्हें 'INDIA' शब्द के पहले या बाद में शब्द जोड़ना होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार, यह हमारे देश का नाम है। यह समझने के लिए कि वे पंजीकरण क्यों नहीं कर सकते, 'प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950' की जांच करना आवश्यक है। कुछ नाम, प्रतीक और चिह्न कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं किए जा सकते। अधिनियम में 20 ऐसी संस्थाएँ सूचीबद्ध हैं जिनका उपयोग पंजीकरण के लिए नहीं किया जा सकता है।