छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 के तहत अनाधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधिसूचित दिनांक 14 जुलाई 2022 से 01 वर्ष के भीतर आवेदन प्राप्त किए जाना है। नगर पालिका के सीएमओ ने बताया कि प्रदत्त अनुज्ञा के विपरित या प्रदत्त अनुज्ञा से विपरित स्वरूप में या बिना अनुज्ञा के अथवा निर्धारित भूमि उपयोग से विचलित किया गया हो ऐसी भूमि का नियमितिकरण के लिए आवेदन 13 जुलाई 2023 तक निर्धारित प्रारूप में कार्यालय नगर पालिका परिषद् में जमा कर सकते है।